Bulldozers in Chandigarh: चंडीगढ़ में रविवार को फिर से इस कॉलोनी पर चलेगा बुलडोजर, टूटेंगे करीब 1500 घर

Bulldozers in Chandigarh: चंडीगढ़ प्रशासन ने एक और अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली है। इस बार प्रशासन जनता कॉलोनी पर कार्रवाई करेगा। यह कार्रवाई रविवार को हो सकती है। प्रशासन इस समय यहां पर मुनादी कराकर रविवार से पहले मकान खाली करने का निर्देश दे रहा है।

Bulldozers
जनता कॉलोनी पर चलेगा बुलडोजर   |  तस्वीर साभार: Representative Image
मुख्य बातें
  • रविवार को जनता कॉलोनी पर चल सकता है प्रशासन का बुलडोजर
  • प्रशासन की तरफ से तैयारी पूरी, सुरक्षा के लिए मांगी पुलिस फोर्स
  • जनता कॉलोनी में मकान खाली करने के लिए कराई जा रही मुनादी

Bulldozers in Chandigarh: इस सप्‍ताह के अंत में एक बार फिर से चंडीगढ़ प्रशासन का बुलडोजर चलने वाला है। इस बार यह बुलडोजर सेक्टर-25 स्थित जनता कालोनी पर चलेगा। प्रशासन ने यहां मौजूद करीब 1500 मकानों को तोड़ने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई सुबह के समय ही शुरू हो जाएगी। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के लिए प्रशासन ने पुलिस फोर्स की डिमांड भी भेज दी है।

बता दें कि, जनता कालोनी को गिराने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने सात दिनों का नोटिस दिया था। जो रविवार को पूरा हो जाएगा। प्रशासन इस कॉलोनी में मुनादी करवाकर लोगों को रविवार से पहले अपने घर खाली करने का निर्देश भी दे रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रशासन इस रविवार को फिर से बड़ी कार्रवाई करते हुए इस कालोनी को हटाएगा।

इसलिए रविवार को होगी कार्रवाई

रविवार को कार्रवाई को लेकर अधिकारियों ने कहा कि इस दिन पुलिस फोर्स उपयुक्त संख्या में उपलब्ध रहती है। साथ ही सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिस बंद रहते हैं। जिससे लोगों की आवाजाही कम रहती है। इस वजह से अगर कार्रवाई के दौरान प्रशासन को कोई रोड बंद भी करना पड़ जाए, तो आम लोगों को परेशानी नहीं होगी। इससे पहले प्रशासन ने कालोनी नंबर चार को ढहाते समय भी कई रोड बंद कर दिए थे।

फिर संजय कॉलोनी की बारी

जनता कॉलोनी को हटाने के बाद प्रशासन का बुलडोजर इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 स्थित संजय कालोनी पर चलेगा। यहां के लोगों को हटाने के लिए 21 दिन का समय दिया गया है। इसके लिए बाकायदा कॉलोनी के बाद डीसी ऑफिस की तरफ से नोटिस बोर्ड लगाया गया है। जिसमें लिखा है कि यह एक सरकारी भूमि है। इस पर बने सभी ढ़ांचे, झुग्गियां व मकान अवैध हैं इसलिए इस जमीन को 21 दिनों के अंदर खाली करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो प्रशासन निर्धारित समय के भीतर खुद इसे हटा देगा।

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