Chandigarh Property Tax: निगम ने हाउस व प्रॉपर्टी टैक्स पर फिर किया ये बदलाव, अब इस तारीख तक कर सकते हैं भुगतान

Chandigarh Property Tax: नगर निगम ने सेल्फ असेसमेट स्कीम के तहत हाउस और प्रॉपर्टी टैक्‍स जमा करने की तारीख में फिर से बढ़ोत्‍तरी की है। शहरवासी अब 31 जुलाई तक इस स्‍कीम के तहत छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद लोगों को 12 फीसद ब्याज के साथ 25 फीसद जुर्माना भी देना पड़ेगा।

Chandigarh property tax
चंडीगढ़ में बढ़ी सेल्फ असेसमेट स्कीम की तारीख   |  तस्वीर साभार: Representative Image
मुख्य बातें
  • सेल्फ असेसमेट स्कीम के तहत अब उठा सकते हैं 31 जुलाई तक छूट का फायदा
  • निगम अपने टारगेट से चल रहा पीछे, अभी तक 70 में से सिर्फ 24 करोड़ जमा
  • 31 जुलाई के बाद लोगों को 12 फीसद ब्याज के साथ देना होगा 25 फीसद जुर्माना

Chandigarh Property Tax: चंडीगढ़ नगर निगम हाउस और प्रॉपर्टी टैक्‍स कलेक्ट करने के अपने टारगेट से काफी पीछे चल रहा है। निगम द्वारा निर्धारित 70 करोड़ के टैक्‍स कलेक्‍शन टारगेट में से अभी तक सिर्फ 24 करोड़ रुपये ही जमा हो सके हैं। इस वजह से अब एक बार फिर से प्रशासन ने सेल्फ असेसमेट स्कीम की तरीखों में बदलाव किया है। अब शहरवासी 31 जुलाई तक टैक्स जमा करवाकर निगम द्वारा दी जा रही छूट का लाभ ले सकते हैं। बता दें कि, निगम अभी हाउस और प्रॉपर्टी टैक्‍स जमा कराने पर छूट दे रहा है। इस समय निगम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स पर जहां 10 फीसदी की छूट दी जा रही है, वहीं हाउस टैक्स जमा करवाने पर 20 फीसद की छूट मिल रही है।

शहरवासी अब इस छूट का लाभ 31 जुलाई तक ले सकेंगे। इसके बाद भुगतान करने पर लोगों को 12 फीसद ब्याज के साथ 25 फीसद जुर्माना भी देना पड़ेगा। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार 31 जुलाई तक टैक्‍स नहीं जमा कराने वाले डिफाल्टरों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। साथ ही इमारतों को भी सील करने की कार्रवाई की जाएगी।

जमा करवा दे टैक्स, सदन का प्रस्ताव मंजूर नहीं

इस बार निगम द्वारा ईडब्लयूएस कालोनियों पर लगाए गए हाउस टैक्स को लेकर असमजंस का स्थिति बनी हुई है। दरअसल, नगर निगम के सदन में पिछले सप्‍ताह कालोनियों के मकानों को हाउस टैक्स से छूट देने का प्रस्ताव पास किया था। जिसके बाद लोगों को लगने लगा कि अब उन्‍हें टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सदन में पास यह प्रस्ताव मंजूरी के लिए प्रशासन के स्थानीय निकाय सचिव के पास जाएगा। इसके बाद यह प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित के पास पहुंचेगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद ही इसे लागू मना जाएगा। इसके बाद जिन लोगों ने टैक्स का भुगतान कर दिया है उनकी राशि वापस हो जाएगी। निगम अधिकारियों के अनुसार इस पूरी कार्रवाई में अभी लंबा वक्‍त लग सकता है।

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