New Year 2024: नए साल से पहले नोएडा में लागू धारा 144, इन रास्तों को किया गया डायवर्ट
New Year 2024: नोएडा में प्रशासन ने नए साल को देखते हुए और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए धारा 144 लागू की है। इसके साथ ही नोएडा में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई रास्तों पर डायवर्जन बनाए गए हैं।
नोएडा में लागू धारा 144 और ट्रैफिक डायवर्जन
प्रशासन ने लागू की धारा 144
गौतमबुद्ध नगर प्रशासन ने 31 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक जिले में धारा 144 लागू की है। इसके नियमों के अनुसार एक स्थान पर 5 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। जश्न की आड़ में हुड़दंग मचाने वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन से ये फैसला लिया है। इसके अलावा प्रशासन की अनुमति के बिना कोई भी धार्मिक रैली नहीं निकाली जा सकती है।
धारा 144 जिसे अब 187 कहा जाता है उसके अनुसार लोग सार्वजनिक जगहों पर अनधिकृत रैली नहीं निकाल सकते, सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक सभा का आयोजन नहीं किया जा सकता, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना मना है, सरकारी प्रतिष्ठानों से आस-पास प्राइवेट ड्रोन उठाने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा अन्य स्थानों पर ड्रोन उठाने के लिए भी लोगों को पुलिस की परमिशन लेनी होगी।
नोएडा में ट्रैफिक डायवर्जन
यदि आप भी नोएडा में पार्टी करने के लिए जा रहे हैं तो इससे पहले नोएडा पुलिस द्वारा जारी डावर्जनों के बारे में जान लीजिए। जानकारी के अनुसार सेक्टर 18 के आसपास स्थित मॉल और पब जाने वाले लोग अपने वाहनों को सेक्टर 18 की मल्टीलेवल पार्किंग में पार्क कर सकते हैं। रोड पर पार्किंग की अनुमति नहीं है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक कट के पास स्थित मल्टीलेवल पार्किंग में भी वाहन पार्क किए जा सकते हैं। बता दें कि नर्सरी तिराह से अट्टा चौक और सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन तक नो पार्किंग जोन बनाया गया है। गुरुद्वारे से सेक्टर 18 जाने वाला मार्ग बंद रहेगा। बता दें स्काई वन व स्टर्लिंग मॉल के सामने का यातायात अधिक होने की स्थिति में उसे हाजीपुर चौक व लोटस ब्लू वर्ड तिराहा की तरफ डायवर्ट किया जाएगा।
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वर्षा कुशवाहा टाइम्स नाऊ नवभारत में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं। नवबंर 2023 से Timesnowhindi.c...और देखें
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