चेक बाउंस पर कारोबारी को 18 महीने की सजा, देना होगा जुर्माना, जानिए पूरा मामला
नोएडा की इस मामले में एक व्यक्ति को चेक बाउंस होने पर 18 महीने की सजा सुना दी गई है। साथ ही भुगदान की राशी को भी बढ़ा दिया गया। आइए जानते हैं क्या है यह पूराम मामला-
चेक बाउंस मामले में डेढ़ साल की सजा
Noida News: नोएडा से हाल ही एक खबर सामने आई है, जिसमें चेक बाउंस होने के मामले में एक व्यक्ति को डेढ़ साल की सजा सुनाई गई है। जानकारी के अनुसार व्यक्ति नोएडा सेक्टर-39 का रहने वाले एक कारोबारी है। जिसने बाकाया को चुकाने के लिए एक चेक दिया था, जो बाउंस हो गया। जिसके लिए उनके खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया गया और अब जाकर मित्तल को डेढ़ साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही बाकाया की 1.05 करोड़ की जगह अब 1.98 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया गया है।
3 मई 2017 का मामला
मामला नोएडा 3 मई 2017 की है। जब गौतम बुद्ध नगर में एक कारोबारी मित्तल पर करोड़ों रुपया बकाया था। बाकाया राशि के भुगतान के लिए मित्तल ने तीन मई 2017 को 1.05 करोड़ रुपये का चेक दिया था। चेक बाउंस हो गया। जिसके बाद मित्तल के खिलाफ अदालत में मामला चलाया गया, जहां 8 मई को गौतमबुद्ध नगर जिले की एक विशेष अदालत ने चेक बाउंस होने के मामले में कारोबारी को डेढ़ वर्ष की सजा सुना दी है।
चेक बाउंस पर 18 महीने की सजा
अधिवक्ता सुनील कुमार ने बताया कि उन्होंने बताया कि मित्तल द्वारा भुगतान नहीं किए जाने पर डॉ. शिवानी ने उनके खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया। कुमार ने बताया कि ‘गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने कारोबारी को दोषी पाया और 18 महीने की सजा सुनाई है। इसके साख ही 1.05 करोड रुपये की जगह अब 1.98 करोड़ पर देने का आदेश दिया गया है।’
भुगतान की राशि भी बढ़ा दी गई
सुनील ने कहना है कि मामला साल 2017 का जब डॉ. शिवानी दादू के कारोबारी अनिल मित्तल को पर करोड़ रुपये बकाया थे। उन्होंने उसे चुकाने के लिए चेक दिया। लेकिन, चेक के बाउंस होने का बाद भी उन्होंने बकाया नहीं चुकाया। जिसके बाद मामले को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। जिसके बाद अब उन्हें सजा भी हुई है और भुगतान की राशि भी बढ़ा दी गई है।
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Maahi Yashodhar author
माही यशोधर Timesnowhindi.com में न्यूज डेस्क पर काम करती हैं। यहां वह फीचर, इंफ्रा, डेवलपमेंट, पॉलिट...और देखें
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