कर्नाटक हाई कोर्ट ने आईपीएल में नीलामी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

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Updated Jul 07, 2022 | 15:40 IST

Karnataka HC, IPL Auction petition: कर्नाटक हाई कोर्ट ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में खिलाड़ियों की नीलामी को चुनौती देने वाली एक याचिका खारिज कर दी है।

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आईपीएल ट्रॉफी (BCCI)  |  तस्वीर साभार: Twitter
मुख्य बातें
  • कर्नाटक हाई कोर्टः आईपीएल से संबंधित याचिका
  • कोर्ट ने खारिज की आईपीएल में नीलामी को चुनौती देने वाली याचिका
  • दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऐसी ही एक याचिका खारिज की है

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में खिलाड़ियों की नीलामी को चुनौती देने वाली एक याचिका खारिज कर दी है। जनहित याचिका में दावा किया गया था कि खिलाड़ियों की नीलामी अमानवीय है और मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे की अगुवाई वाली खंडपीठ बुधवार को वेंकटेश शेट्टी और अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।पीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। 

आईपीएल का मौजूदा सत्र खत्म हो गया है और दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऐसी ही एक याचिका खारिज की है तो यह जनहित याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है।

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