ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की कालाबाजारी का आरोपी नवनीत कालरा गिरफ्तार, अदालत से नहीं मिली थी राहत

क्राइम
Updated May 17, 2021 | 00:18 IST | टाइम्स नाउ डिजिटल

दिल्ली पुलिस ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के आरोपी कारोबारी नवनीत कालरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली की अदालत ने नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

navneet kalra
नवनीत कालरा 

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रविवार को नवनीत कालरा को गिरफ्तार कर लिया है। व्यवसायी कालरा पर कोविड-19 महामारी की विनाशकारी दूसरी लहर के बीच दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जमाखोरी और कालाबाजारी का आरोप लगा है। गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत ने कालरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

पुलिस के मुताबिक, पेशे से रेस्टोरेंट मालिक नवनीत कालरा गिरफ्तारी से बच रहा था और फरार था। पुलिस उसकी तलाश में थी। इस महीने खान मार्केट में लोकप्रिय खान चाचा सहित कालरा के स्वामित्व वाले तीन रेस्तरां से 524 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए गए थे।

वहीं अदालत ने कहा कि कालरा ने कंसंट्रेटर्स की आपूर्ति के लिए कई जरूरतमंद लोगों से अग्रिम रकम ली थी और वह आपूर्ति में भी देरी कर रहा था। उसने कीमत में बढ़ोतरी की और ना तो ग्राहकों के पैसे लौटाए ना ही उत्पाद की आपूर्ति की। भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (जालसाजी), 188 (लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा), 120-बी (आपराधिक साजिश) और 34 (समान इरादे से काम करना) के तहत कालरा के खिलाफ पांच मई को एक मामला दर्ज किया गया था। ऑक्सीजन सांद्रकों की कालाबाजारी के लिए आवश्यक वस्तु कानून और महामारी कानून के तहत भी प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 

दिल्ली हाई कोर्ट से भी नहीं मिली राहत

14 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कालरा के अग्रिम जमानत के अनुरोध को ठुकरा दिया और राहत नहीं देने के निचली अदालत के कारणों से सहमति जताई। सत्र अदालत ने कालरा की अग्रिम जमानत की याचिका को बृहस्पतिवार को खारिज करते हुए कहा था कि उसके खिलाफ लगे आरोप गंभीर हैं और पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए उसको हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने की जरूरत है। मामले में कालरा की तरफ से पेश वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और विकास पाहवा ने अदालत से अनुरोध किया कि तब तक कुछ अंतरिम संरक्षण दिया जाए। सिंघवी ने अदालत से कहा कि पुलिस पूरी मुस्तैदी से कालरा की तलाश कर रही है और उसके परिजनों और दोस्तों के आवास पर भी गयी है और जब तक अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही है तब तक पुलिस को वहां नहीं जाना चाहिए।

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