Mumbai: रिश्तेदार ने फाइव स्टार होटल में किया महिला का रेप, न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी

Mumbai: पुलिस सूत्रों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपी ने शिकायतकर्ता से शादी करने का वादा किया और उसे फरवरी 2021 से इस साल जून के बीच पुणे, मुंबई और नवी मुंबई के अलग-अलग होटलों में ले गया।

Mumbai Relative rapes woman in five star hotel accused sent to judicial custody
रिश्तेदार ने फाइव स्टार होटल में किया महिला का रेप। (सांकेतिक फोटो)  |  तस्वीर साभार: ANI
मुख्य बातें
  • मुंबई में 29 साल का महिला रेप
  • रिश्तेदार ने फाइव स्टार होटल में किया महिला का रेप
  • न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी

Mumbai: मुंबई पुलिस ने शहर के लोअर परेल में एक फाइव स्टार होटल में एक महिला के साथ कथित तौर पर रेप करने के आरोप में 38 साल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी पीड़िता का रिश्तेदार है और मुंबई के विरार में रहता है। शुरुआत में मामला नवी मुंबई में दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि अपराध कथित रूप से उनके अधिकार क्षेत्र में हुआ था।

रिश्तेदार ने फाइव स्टार होटल में किया 29 साल की महिला का रेप

29 साल की पीड़िता नवी मुंबई की रहने वाली है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक महिला ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि उसकी भाभी के पति ने उसका यौन शोषण किया और वीडियो और फोटो शूट कीं। इससे पहले महिला दादर में ससुराल में रहती थी। बाद में पीड़िता अपने पति के साथ नवी मुंबई चली गई।

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आरोपी पीड़िता से पारिवारिक समारोह में मिला था। पुलिस सूत्रों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपी ने शिकायतकर्ता से शादी करने का वादा किया और उसे फरवरी 2021 से इस साल जून के बीच पुणे, मुंबई और नवी मुंबई के अलग-अलग होटलों में ले गया। महिला ने ये भी आरोप लगाया कि उसने प्रेगनेंसी को खत्म करने के लिए उसे गोलियां भी दीं। आरोपी ने कथित तौर पर उसे धमकी दी थी कि अगर उसने किसी के सामने अपराध का खुलासा किया तो वो वीडियो और तस्वीरें सार्वजनिक कर देगा। पुलिस ने अब आरोपी का मोबाइल फोन जब्त कर कलिना फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है।

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न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार), 377 (अप्राकृतिक अपराध), 313 (महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पिछले हफ्ते गिरफ्तार होने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
 

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