2008 अहमदाबाद ब्लास्ट केस, 38 दोषियों को फांसी की सजा, 11 को उम्रकैद

स्पेशल कोर्ट ने 2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में सजा का ऐलान कर दिया है। अदालत ने 49 लोगों को दोषी माना था।

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2008 अहमदाबाद ब्लास्ट केस में सजा का ऐलान 
मुख्य बातें
  • अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में 38 लोगों को फांसी की सजा, 11 को उम्रकैद
  • अदालत ने 49 लोगों को माना था दोषी
  • 2008 में 70 मिनट के भीतर हुए थे 21 धमाके

2008 अहमहाबाद सीरियल ब्लास्ट केस(2008 Ahmedabad serial bomb blast case) में स्पेशल कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। अदालत ने 49 लोगों को दोषी माना था। अदालत ने 38 लोगों(death sentence to 38 convicts) को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि 11(11 convicts sentence to life imprisonment) लोगों को उम्रकैद दिया गया है। गुजरात की स्पेशल अदालत ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में मंगलवार को 49 आरोपियों को दोषी ठहराया था और 28 अन्य को बरी कर दिया था।  

2009 में कानूनी कार्यवाही शुरू हुई
2009 में कानूनी कार्यवाही शुरू हुई थी और 1163 विटनेस की गवाही ली गई। 6000 दस्तावेजी सबूत पेश किए गए।3,47,800 पेज की  547 चार्जशीट तैयार की गई थी। 9800 पेज की सिर्फ प्रायमरी चार्जशीट है। 77 आरोपियों के सामने 14 साल बाद दलीलें पूरी हुई। 7 जज बदले गए, कोरोना काल में भी डे-टू-डे सुनवाई चली। 3 आरोपी पाकिस्तान और 1 आरोपी सीरिया भाग गया था। 

70 मिनट के भीतर हुए थे 21 बम विस्फोट
70 मिनट के भीतर 26 जुलाई, 2008 को अहमदाबाद में 21 बम विस्फोट हुए थे। इस आतंकवादी हमले में 56 लोग मारे गए थे, जो बम विस्फोटों के कारण शहर के विभिन्न स्थानों पर मारे गए थे। 200 लोग घायल भी हुए थे। इस्लामिक आतंकवादी समूह हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लामी ने हमलों की जिम्मेदारी ली थी।

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