बेटे ने किया 14 साल की नाबालिग का रेप, बाप बोला- अगर धर्म बदल ले तो मैं करूंगा इससे निकाह

क्राइम
किशोर जोशी
Updated Jan 28, 2021 | 08:46 IST

आरोपी ने 14 साल की लड़की का कथित तौर पर उस समय रेप किया जब वह 11 जनवरी को अपने घर में अकेली थी। उसने अपने मोबाइल फोन पर इस वारदात को रिकॉर्ड भी किया।

UP Youth rapes 14-year-old girl, his father says he or son would marry her after she undergoes religious conversion
बेटे ने किया रेप, बाप बोला- धर्म बदल ले तो मैं करूंगा शादी 
मुख्य बातें
  • घर में घुसकर नाबालिग से रेप, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर किया ब्लैकमेल
  • आरोपी के पिता ने पीड़िता के पिता के सामने रखी थी धर्म परिवर्तन की शर्त
  • पीड़िता के पिता ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत, आरोपी और पिता गिरफ्तार

बलिया: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक 21 वर्षीय युवक ने 14 साल की एक लड़की के साथ न केवल कथित तौर पर बलात्कार किया और बल्कि अपने मोबाइल फोन पर रेप की घटना को रिकॉर्ड भी कर दिया। इसके बाद आरोपी युवक पीड़ित युवती को उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए इस वीडियो का इस्तेमाल करने लगा। चौंकाने वाली बात ये है कि जब आरोपी के पिता को इसके बारे में पता चला, तो उसने कथित तौर पर लड़की के पिता से कहा कि यदि उनकी बेटी धर्म परिवर्तन कर लेती है तो उनका बेटा या वह खुद उसके साथ शादी कर लेंगे।

रेप कर बनाया वीडियो

पुलिस के अनुसार, 11 जनवरी को जब युवती घर में अकेली थी, तब आरोपी ने चुपके से मौका पाकर घर में प्रवेश किया और फिर युवती का रेप किया।आरोपी की पहचान अब्दुल रहमान उर्फ ​​गोलू के रूप में हुई। आरोपी ने रेप की इस वारदात का एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया और इसका इस्तेमाल उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए उसे ब्लैकमेल करने के लिए किया। पीड़िता ने साहस का परिचय दिया और 13 जनवरी को अपने परिवार के समक्ष अपनी आपबीती सुनाई।

बेटे को समझाने की बजाय रखी शर्त

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, रेप की वारदात पता लगने के बाद जब युवती के पिता, आरोपी युवक के घर गए और अपने पिता कलीम से अनुरोध किया कि वह बेटे को समझाए और उसके फोन से रेप की घटना का वीडियो डिलीट करे। लेकिन यहां युवक के पिता ने अपने बेटे के खिलाफ एक्शन लेने या उसे वीडियो को हटाने के लिए कहने के बजाय, पीड़िता के पिता को सलाह दी कि वह अपनी बेटी का धर्म परिवर्तन कराए जिसके बाद या तो वह खुद या फिर उसका बेटा उससे (पीड़िता) शाद कर लेगा। 

पीड़िता के पिता ने पुलिस से लगाई गुहार
इसके बाद, पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर, पुलिस ने गोलू और उसके पिता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 452 (घरेलू-अत्याचार), और उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन के नए कानून की धार 3 और 5 (1) के तहत मामला दर्ज किया। अधिनियम के तहत प्रासंगिक आरोप भी एफआईआर में शामिल किए गए हैं क्योंकि लड़की नाबालिग है। पुलिस ने आरोपी और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है।

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