हिंदू बनकर की लड़की से बात, अलीगढ़ में करना चाहता था कोर्ट मैरिज, हुई पिटाई, पुलिस ने पकड़ा

अलीगढ़ पुलिस ने अंतर-धार्मिक विवाह के लिए पहुंचे एक युवक को गिरफ्तार किया है। एक युवक गुरुवार को चंडीगढ़ की युवती के साथ दीवानी न्‍यायालय में विवाह के लिए पहुंचा, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

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चंडीगढ़ से आया युवक  |  तस्वीर साभार: ANI

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून लेकर आई है। इसी के तहत अलीगढ़ में अंतर-धार्मिक विवाह के लिए कोर्ट पहुंचे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल अलीगढ़ में अलग धर्म की महिला के साथ शादी के लिए आवेदन करने के लिए आए आदमी के साथ कोर्ट परिसर में पिटाई की गई। इसमें मामला भी दर्ज किया गया। महिला ने बताय, 'उसने खुद को सोनू के रूप में पेश किया और मैंने उसे हिंदू जानकर बात की, बाद में मुझे पता चला कि वह एक मुस्लिम है।'

वहीं पुलिस ने कहा, 'एक आदमी और एक महिला शादी के लिए आवेदन देने के लिए कोर्ट पहुंचे। कुछ लोगों ने उस शख्स की पिटाई की और उसका वीडियो वायरल हुआ। हमें पता चला है कि महिला के अपहरण का मामला मोहाली में दर्ज किया गया।' 

पुलिस ने बताया कि लड़की चंडीगढ़ की रहने वाली है और वो लड़के का वहां कपड़े का काम है। वो लड़की को भगाकर अलीगढ़ लाया। प्रकरण में थाना नयागांव, मौहाली, चंडीगढ़ में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत है, किशोरी के परिजन व सम्बन्धित थाना पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु अवगत करा दिया गया है। 

ये है कानून

लव जिहाद के मामलों के खिलाफ योगी सरकार अध्यादेश लेकर आई है। अध्यादेश का उल्लंघन करने पर कम से कम एक साल और अधिकतम पांच साल कैद तथा 15,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नाबालिग लड़की, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला के मामले में तीन साल से 10 वर्ष तक की कैद और 25,000 रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इसके अलावा सामूहिक धर्म परिवर्तन के संबंध में अधिकतम 10 साल की कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है। अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के इच्छुक लोगों को जिला अधिकारी के सामने एक निर्धारित प्रारूप में दो माह पहले इसकी सूचना देनी होगी। इजाजत मिलने पर वे धर्म परिवर्तन कर सकेंगे। इसका उल्लंघन करने पर छह माह से तीन साल तक की कैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा तय की गई है।

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