दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अस्थायी रूप से 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अस्थायी रूप से अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत सुशीला जैन पत्नी अजीत प्रसाद जैन, स्वाति जैन पत्नी वैभव जैन, इंदु जैन पत्नी की संपत्तियों को अस्थाई तौर पर जब्त किया गया है। इन लोगों का संबंध मैसर्स अकिंचन डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड, मैसर्स इंडो मेटल इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स पर्यास इंफोसोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स जे.जे. आइडियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड से है।
सीबीआई द्वारा दर्ज केस में ईडी ने की थी जांच
ईडी ने श्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज एफआईआर संख्या आरसी एसी 1 2017 ए 0005 दिनांक 24.08.2017 के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। सत्येंद्र कुमार जैन और अन्य भारतीय दंड संहिता की धारा 109 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) और 13 (1) (ई) के प्रावधानों के तहत ईडी द्वारा जांच से पता चला कि 2015-16 की अवधि के दौरान, जब सत्येंद्र कुमार जैन एक लोक सेवक थे उनके स्वामित्व और नियंत्रण वाली उपर्युक्त कंपनियों को हवाला मार्ग के माध्यम से कोलकाता स्थित प्रवेश ऑपरेटरों को हस्तांतरित नकद के बदले मुखौटा कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपये की आवास प्रविष्टियां प्राप्त हुईं।
अभी भी तहकीकात जारी
बताया जा रहा है कि इन राशियों का उपयोग भूमि की सीधी खरीद या दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि की खरीद के लिए लिए गए ऋण की अदायगी के लिए किया गया था।अचल संपत्तियों की कीमत रु 4.81 करोड़ भूमि के रूप मेंउपर्युक्त कंपनियों/व्यक्तियों से संबंधित को पीएमएलए, 2002 की धारा 5 के अनुसार अनंतिम रूप से जब्त किया गया है। इस मामले में आगे की जांच जारी है।
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