कोरोना महामारी के इस दूसरी लहर में ऑक्सीजन की जबरदस्त कमी है, दिल्ली के अस्पताल हांफ रहे हैं और दिल्ली को निर्धारित कोटे की ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रही है। जो लोग घर में ही रहकर इलाज करा रहे हैं उनके सामने भी ऑक्सीजन सिलेंडर की विकट समस्या है, हालांकि दिल्ली सरकार का दावा है कि वो लोगों की मुश्किलों को कम करने की कोशिश कर रही हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से गुरुवार को एक पोर्टल बनाया गया जिसके जरिए उन लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे उपलब्धता की जानकारी मिल सकती है जो घर पर ही आइसोलेशन में हैं।
दिल्ली सरकार का पोर्टल- https://oxygen.jantasamvad.org इसे delhi.gov.in के जरिए एक्सेस किया जा सकता है।
जिला मजिस्ट्रेटों को "समर्पित डीलरों / डिपो को ऐसे सिलेंडरों को वितरित करने की पहचान करने की जिम्मेदारी दी गई है, जिन्हें किसी भी परिस्थिति में पौधों को फिर से भरने के लिए पुनर्निर्देशित नहीं किया जाएगा ।जिला मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे कि पर्याप्त संख्या में कार्यालय कर्मियों को आने वाले सभी आवेदनों की जांच करने और जल्दी से ई-पास जारी करने का काम सौंपा जाए क्योंकि इस तरह के मामलों में सार है।
इन कागजातों की पड़ेगी जरूरत
दिल्ली सरकार के एक आदेश के अनुसार, ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले लोगों को इन दस्तावेजों को उपलब्ध कराना होगा
जिलाधिकारियों को खास जिम्मेदारी
इन दस्तावेजों के साथ उपलब्ध होने पर आवेदन कर सकते हैं। डीएम यह सुनिश्चित करेंगे कि डीलर नियमित रूप से अपने सिलेंडर को निर्धारित रिफिलिंग प्लांट से रिफिल करवाएं, “यह आगे पढ़ें।स्टॉक की उपलब्धता के आधार पर, जिलाधिकारी डीलर / डिपो की तारीख, समय और पते का उल्लेख करते हुए पास जारी करेंगे, जहां से ऑक्सीजन सिलेंडर जारी / एक्सचेंज किया जा सकता है।
पोर्टल की स्थापना जिला मजिस्ट्रेटों की देखरेख में एकमुश्त आवंटन के वितरण की पूरी प्रणाली को सुव्यवस्थित करने और जनता को इन सिलेंडरों को निश्चितता के साथ करने की सुविधा प्रदान करने के लिए की गई है।राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के कारण, ऑक्सीजन की आपूर्ति की मांग में बढ़ोतरी हुई।
दिल्ली सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम (DTC) के डिपो में ऑक्सीजन सिलेंडर भंडारण स्थापित करने का निर्णय लिया है। ग्यारह डीटीसी बस डिपो (प्रत्येक जिले में एक) को ऑक्सीजन सिलेंडर भंडारण के लिए नामित किया गया है और प्रत्येक डिपो को 20 भरे हुए सिलेंडर आवंटित किए गए हैं, जिन्हें संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बाद खाली सिलेंडर के बदले जारी / एक्सचेंज किया जाएगा।
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