odd-even: दिल्ली में आज चलेंगे सिर्फ 0, 2, 4, 6, 8 अंक वाले वाहन, जानें ऑड-ईवन को लेकर जरूरी बातें

odd-even scheme: दिल्ली में प्रदूषण के मद्देनजर ऑड-ईवन योजना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। ये योजना 15 नवंबर तक लागू होगी। आज आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8 अंक वाले वाहन चल सकेंगे।

Delhi odd-even
Delhi Odd Even Scheme; दिल्ली में आज से ऑड-ईवन 
मुख्य बातें
  • दिल्ली में आज से 15 नवंबर तक ऑड-ईवन योजना लागू होगी
  • ये नियम सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक लागू होगा
  • नियमों का पालन ना करने पर 4000 रुपए का जुर्माना लगेगा

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आज से शुरू हो रहे ऑड-ईवन में इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट दी गई है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने एक बयान में कहा कि शहर में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या एक हजार से कम है और उनसे किसी तरह का जाम लगने की संभावना नहीं है। लिहाजा, इन वाहनों को सम-विषम पाबंदियों से छूट देने का फैसला किया गया है।

ऑड-ईवन योजना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी जो 15 नवंबर तक चलेगी। दिल्ली यातायात पुलिस की लगभग 200 टीमों को नियुक्त किया जाएगा और जागरूकता फैलाने के लिए लगभग 5,000 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया है। यह स्कीम रविवार 10 नवंबर को प्रभावी नहीं होगी। यह प्रतिबंध अन्य राज्यों के पंजीकरण नंबरों वाले वाहनों पर भी लागू होगा। 

इलेक्ट्रिक वाहनों के अलावा दोपहिया वाहनों को प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया गया है, लेकिन सीएनजी वाहनों पर ये नियम लागू होगा। मेडिकल इमरजेंसी और स्कूली बच्चों को यूनीफॉर्म में ले जाने वाले वाहनों को छूट दी जाएगी। वीआईपी, केवल महिलाओं, 12 वर्ष तक की आयु के बच्चों और शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के कब्जे वाले वाहनों को भी छूट दी जाएगी।

दिल्ली मेट्रो ने इन 11 दिनों के दौरान अतिरिक्त फेरे लगाने की घोषणा की है। इस अवधि में 294 ट्रेनों से कुल 5100 फेरे लगाए जाएंगे। दिल्ली परिवहन निगम (DTC) और क्लस्टर योजना की कुल 5600 बसें भी यात्रियों के लिए उपलब्ध होंगी। कैब संचालक ओला और उबर ने घोषणा की है कि वे योजना के दौरान किराए में बढ़ोतरी नहीं करेंगे। 

ऐसे निजी वाहन जिनकी पंजीकरण संख्या का आखिरी अंक विषम है (जैसे 1, 3, 5, 7 और 9) उनके 4, 6, 8, 12 और 14 नवंबर को दिन में चलने पर रोक रहेगी। जिन निजी वाहनों के पंजीकरण संख्या का आखिरी अंक सम होगा (0, 2, 4, 6, 8) उनकों सुबह आठ बजे रात आठ बजे तक 5, 7, 9, 11, 13 और 15 नवंबर को सड़कों पर उतारा नहीं जा सकेगा। नियम का उल्लंघन करने वाले पर चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को रोकने के लिए लाई गई ऑड-ईवन स्कीम का यह तीसरा एडिशन है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों और मुख्यमंत्री के वाहनों के लिए कोई छूट नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि स्कीम के दौरान ऑटो रिक्शा चालकों को मीटर की कीमतों से चलने के लिए कहा जा रहा है। वजीराबाद को पूर्वी दिल्ली से जोड़ने वाला सिग्नेचर ब्रिज 5 से 14 नवंबर तक बंद रहेगा।



इसके अलावा दिल्ली सरकार ने शहर में गंभीर वायु प्रदूषण के मद्देनजर रविवार को एक स्वास्थ्य परामर्श जारी किया और लोगों से जहां तक संभव हो खुले में निकलने से बचने को कहा। सरकार ने अपने परामर्श में लोगों से कहा कि वे विशेष तौर पर सुबह और देर शाम के समय बाहर निकलने से बचें। लोगों से एन95 मास्क का उपयोग करने, भारी यातायात और प्रदूषित क्षेत्रों से बचने, सुबह और देर शाम को दरवाजे और खिड़कियां बंद रखने भी सलाह दी गई है। इसमें लोगों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने, दोपहिया वाहनों और अन्य वाहन चलाने से बचने और धूम्रपान नहीं करने को भी कहा गया है।

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