दिल्ली वासियों के लिए गुड न्यूज, 2020-21 के लिए बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं

No hike Electricity rates in delhi: दिल्ली की बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। यह दिल्ली के उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है।

Electricity rates in Delhi
दिल्ली में बिजली के दामों में बढ़ोतरी नहीं।  |  तस्वीर साभार: BCCL
मुख्य बातें
  • दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने 2020-21 के लिए बिजली की नयी दरें घोषित कीं
  • लाखों उपभोक्ताओं को राहत देते हुए कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर कोई बढ़ोतरी नहीं की गई
  • दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्लीवासियों को ट्वीट कर दी बधाई

नई दिल्ली: दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने शुक्रवार को 2020-21 के लिए बिजली की नयी दरें घोषित कीं जिसमें लाखों उपभोक्ताओं को राहत देते हुए कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी है।हालांकि उपभोक्ताओं को 3.80 से 5 प्रतिशत तक पेंशन निधि अधिभार का वहन करना होगा। दिल्ली विद्युत बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन भुगतान के लिए इस अधिभार का इस्तेमाल किया जाता है।

डीईआरसी ने एक बयान में कहा कि दिल्ली सरकार के अनुरोध पर दिल्ली विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों के लिए पेंशन निधि आवंटन 2019-20 में 839 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2020-21 में 937 करोड़ कर दिया गया है।अधिकारी ने कहा कि इससे दिल्ली सरकार की सब्सिडी का लाभ उठा रहे उपभोक्ताओं पर कोई असर नहीं होगा। नयी दर एक सितंबर से प्रभाव में आएगी।डीईआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एस एस चौहान ने कहा, ‘‘विद्युत वितरण कंपनियों की जरूरत और मांगों पर भी यथासंभव विचार किया गया है।’’

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्लीवासियों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी सरकार ने लगातार छह साल से बिजली की दरों में कोई बदलाव नहीं होने दिया।उन्होंने हिंदी में ट्वीट किया कि दिल्ली की जनता को बधाई। एक तरफ़ जहां पूरे देश में साल दर साल बिजली की दरें बढ़ रहीं हैं, दिल्ली में लगातार छठे साल बिजली की दर नहीं बढ़ने दी और कुछ क्षेत्र में दर कम भी की। यह एतिहासिक है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने दिल्ली में एक ईमानदार सरकार बनाई।

डीईआरसी ने एक बयान में कहा कि उसने मौजूदा कोविड-19 के हालात को देखते हुए औद्योगिक, सार्वजनिक इकाइयों और घरेलू उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए सितंबर में दिन में अलग-अलग समय पर अलग-अलग दर (टीओडी) के तहत 20 प्रतिशत अधिभार की छूट दी है।

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