नयी दिल्ली: दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी (liquor home delivery) जल्द शुरू हो सकती है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि दिल्ली सरकार के मंत्रियों के एक समूह (GoM) ने इसकी सिफारिश की है। जीओएम (Gom) ने यह विचार भी व्यक्त किया कि जब तक बाजार स्वस्थ तरीके से संचालित हो रहा है तब तक खुदरा शराब विक्रेताओं द्वारा मूल्य पर दी जा रही छूट को लेकर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई जानी चाहिए।
दिल्ली सरकार ने खुदरा दुकानों के बाहर भीड़ और कुछ कथित कदाचारों को देखते हुए हाल ही में शराब पर छूट को 25 प्रतिशत तक सीमित कर दिया था।अधिकारियों ने कहा कि आबकारी नीति 2022-23 के संबंध में होम डिलीवरी और जीओएम की अन्य सिफारिशों के प्रस्तावों को मंजूरी के लिए दिल्ली मंत्रिमंडल के सामने रखा जाएगा।
पिछले महीने हुई जीओएम की बैठक का हवाला देते हुए एक आधिकारिक दस्तावेज में कहा गया, 'मंत्रियों के समूह ने सिफारिश की कि दिल्ली में खुदरा शराब की दुकानों से शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दी जा सकती है।' जीओएम का विचार है कि महामारी या आपातकालीन परिस्थिति में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान शराब की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये होम डिलीवरी एक उपयुक्त विकल्प है। इसके अलावा शराब का समान वितरण सुनिश्चित करने, नकली शराब की खपत पर लगाम लगाने और अंतरराज्यीय तस्करी रोकने में भी यह कारगर है।
आबकारी विभाग का प्रस्ताव है कि होम डिलीवरी सूची में शामिल बिचौलियों द्वारा की जा सकती है जो संबंधित खुदरा विक्रेता से शराब एकत्र करेंगे और होम डिलीवरी करने के लिए चुनी गई एजेंसी द्वारा प्राप्त आदेश के माध्यम से संबंधित इलाकों में वितरित करेंगे।
दस्तावेज के मुताबिक, कैबिनेट द्वारा होम डिलीवरी प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद आबकारी विभाग एल-13 लाइसेंस देने के लिए विस्तृत नियम और संदर्भ तैयार करेगा। वह देश के अन्य राज्यों द्वारा अपनाए गए विभिन्न मॉडलों का अध्ययन करेगा। पैनल में शामिल चुनी गई एजेंसियों के पास एल-13/एल-13 एफ लाइसेंस होगा, जिससे ऐसी इकाइयां होम डिलीवरी कर सकेंगी।
अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने एक नीतिगत निर्णय लिया है जिसमें बार संचालकों को तड़के तीन बजे तक शराब परोसने की अनुमति दी जाएगी। बताया जा रहा है कि सरकार ने आबकारी विभाग को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं और आबकारी नीति 2021-22 के अनुसार जल्द ही एक आदेश जारी होने की संभावना है। विभाग के अधिकारी ने कहा, 'रेस्तरां में बार को अब तक देर रात एक बजे तक संचालित करने की अनुमति है। यदि समय रात के तीन बजे तक बढ़ाया जाता है, तो आबकारी विभाग पुलिस सहित अन्य एजेंसियों के साथ काम करेगा।' नवंबर 2021 से लागू हुई नई आबकारी नीति में सिफारिश की गई है कि बार के संचालन के समय को पड़ोसी शहरों के बराबर लाया जा सकता है।
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