1 अप्रैल से दिल्ली की कई सड़कों पर गाड़ियों के चलने का नियम बदलने वाला है। विभाग द्वारा जारी बयान के मुताबिक, इन नियमो का पालन न करने वाले ड्राइवरों के लिए 10,000 रुपए तक का जुर्माना और 6 महीने की कैद का प्रावधान किया गया है। यातायात पुलिस और परिवहन विभाग सुबह 8 से रात 10 बजे तक इस नियम का पालन कराएंगे। पूरी जानकारी के लिए देखें यह वीडियो
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