हरियाणा: प्राइवेट नौकरियों में 75% प्रदेश की युवाओं की भर्ती अनिवार्य, अध्यादेश के प्रारूप को मंजूरी

हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रदेश के 75% युवाओं की भर्ती को अनिवार्य करने के लिए कैबिनेट ने अध्यादेश के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ये जानकारी दी।

Dushyant Chautala
हरियाणी के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला 
मुख्य बातें
  • हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को आरक्षण मिलेगा
  • नौकरियों में प्रदेश के 75% युवाओं की भर्ती को किया जाएगा अनिवार्य
  • इस संबंध में अध्यादेश के प्रारूप को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है

नई दिल्ली: हरियाणी के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जानकारी दी है कि हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में 75 प्रतिशत हरियाणा के युवाओं की भर्ती अनिवार्य कर दी गई है। इस संबंध में कैबिनेट ने अध्यादेश के प्रारूप को मंजूरी दी है। चौटाला ने ट्वीट कर कहा, 'आज युवाओं के लिए एतिहासिक दिन है !! हमारी सरकार ने हरियाणा की प्राइवेट नौकरियों में 75% हरियाणवी युवाओं की भर्ती को अनिवार्य करने के अध्यादेश के प्रारूप को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है।'

सोमवार को हरियाणा सचिवालय में हुई राज्य सरकार की कैबिनेट की बैठक में इस अध्यादेश के प्रारूप को मंजूरी दी गई। अब इस अध्यादेश को मंजूरी मिलते ही राज्य में निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रदेश के युवाओं के लिए 75% आरक्षण देने का प्रावधान लागू हो जाएगा। चुनाव में जननायक जनता पार्टी (JJP) ने ये वादा किया था, जिसे पूरा किया जा रहा है। 

कैबिनेट बैठक के बाद दुष्यंत ने कहा, 'भाजपा और जेजेपी की गठबंधन सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में ये कदम उठाया गया है। इस कानून के लागू होने से निजी क्षेत्र में प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुल जाएंगे।' 

ऐसा होगा कानून

प्राइवेट सेक्टर में युवाओं की नौकरी के लिए जो कानून बनने जा रहा है, उसमें कड़े नियम भी लागू करने का प्रावधान है। अगर कोई कंपनी/फैक्ट्री, संस्थान अपने कर्मचारियों की छुपाएगा तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह कानून उन संस्थानों पर लागू होगा, जहां 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। यह नियम पहले से कार्यरत कर्मचारियों पर लागू न होकर अध्यादेश के नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि के बाद निजी क्षेत्र में होने वाली भर्तियों पर लागू होगा।
 

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