DU के अधीन 12 कालेजों के स्टॉफ को वेतन मिलने का रास्ता साफ, आप सरकार ने दिए निर्देश लेकिन विरोध भी

एजुकेशन
एजेंसी
Updated Oct 17, 2020 | 11:44 IST

दिल्ली सरकार ने खुद द्वारा वित्त पोषित दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों के स्टॉफ को छात्र सोसायटी फंड से वेतन जारी करने का आदेश दिया है, हालांकि डूटा इस फैसले का विरोध कर रही है।

DU के अधीन 12 कालेजों के स्टॉफ को वेतन मिलने का रास्ता साफ, आप सरकार ने दिए निर्देश लेकिन विरोध भी
डीयू के अधीन 12 कॉलेजों को दिल्ली सरकार देती है अनुदान 
मुख्य बातें
  • दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन 12 कॉलेज को दिल्ली सरकार देती है फंड
  • इन 12 कॉलेज के स्टॉफ को कई महीने से नहीं मिली है सैलरी
  • छात्र सोसायटी फंड से वेतन देने का फैसला लेकिन डूटा कर रही है विरोध

दिल्ली सरकार से पूर्ण वित्तपोषित दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों को निर्देश दिया गया कि वो  स्टूडेंट्स सोसाइटी फंड के कर्मचारियों को बकाया वेतन का भुगतान करें। हालांकि डीयू के शिक्षकों और विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा आम आदमी पार्टी सरकार के इस फैसले की आलोचना की जा रही है। दिल्ली सरकार ने छह कॉलेजों- दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज, महर्षि वाल्मीकि बीएड कॉलेज, केशव महाविद्यालय, अदिति महाविद्यालय, भगिनी निवेदिता कॉलेज और शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज का विशेष ऑडिट करने का आदेश दिया है।

12 कॉलेज के स्टॉफ को वेतन देने का रास्ता साफ
दरअसल दिल्ली सरकार से वित्त पोषित 12 कॉलेजों और सरकार के बीच इस बात को लेकर रार है कि कॉलेज अपने कर्मचारियों को पिछले तीन महीने से वेतन नहीं दे पा रहे हैं और उसके पीछे वजह सिर्फ यह है कि आप सरकार ग्रांट नहीं दे रही है।  दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध और दिल्ली के जीएनसीटी द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित कॉलेजों के टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ का वेतन बकाया है, जिनका कि ग्रांट-इन-एड के जारी विशेष ऑडिट / न जारी होने के की वजह से भुगतान नहीं किया जा रहा है।

दिल्ली सरकार ने दिया आदेश
अब इस संबंध में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आदेश दिया है कि  टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ को बकाया वेतन छात्र सोसायटी फंड (एसएसएफ) से तुरंत जारी किया जाए।  जैसा कि विशेष ऑडिट की प्रक्रिया पूरी होने तक अतीत में किया गया है।  इस उद्देश्य के लिए, शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को वेतन के भुगतान के लिए स्टूडेंट्स सोसाइटी फंड (SSF) के उपयोग के लिए अपेक्षित अनुमति दी गई है। इसमें कहा गया है कि स्टूडेंट सोसाइटी फंड समाप्त होने के बाद यदि कोई वेतन बकाया नहीं रहता है, तो शेष राशि का भुगतान उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा संबंधित कॉलेज (कॉलेज) से औपचारिक अनुरोध प्राप्त होने के बाद किया जाएगा।

यह भी कहा कि आदेशों का कड़ाई से पालन हो और दो हफ्ते के भीतर सुनिश्चित किया जाना कि शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को वेतन दिया जाए, जबकि विशेष ऑडिट की प्रक्रिया चल रही है। डीयू के कॉलेजों के डीन प्रोफेसर बालाराम पाणि ने कहा कि स्टूडेंट्स सोसाइटी फंड छात्र गतिविधियों के लिए आरक्षित है और किसी भी परिस्थिति में,उन्हें कर्मचारियों को वेतन देने के लिए डायवर्ट नहीं किया जा सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (DUTA) ने कहा कि शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान करने के लिए स्टूडेंट्स सोसाइटी फंड (SSF) का उपयोग करना "अस्वीकार्य" है।

स्टूडेंट सोसायटी फंड के जरिए वेतन देने पर विरोध भी
यह फंड छात्रों से अतिरिक्त पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों के आयोजन के लिए एकत्र किया जाता है। वेतन का भुगतान करने के लिए SSF के उपयोग का आदेश देकर, दिल्ली सरकार माता-पिता और छात्रों पर वेतन के बोझ को बढ़ा रही है।" एक अंतरिम उपाय के रूप में भी अस्वीकार्य है। अतीत में भी, अगर कॉलेजों को इस तरह के उद्देश्य के लिए एसएसएफ का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया था, तो इस खाते से पैसा उधार लिया गया था और अनुदान के रूप में जल्द ही वापस कर दिया गया था ," यह कहा।

दिल्ली सरकार ने एक बयान में कहा कि डीडीयू कॉलेज का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने खुद अदालत में कहा कि उसने पूर्व में स्टूडेंट सोसायटी फंड से वेतन का भुगतान किया है। "जब न्यायाधीश ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें छात्र सोसाइटी फंड से भुगतान करने की अनुमति है, तो उन्होंने कहा कि हां वो ऐसा कर सकते हैं। उनकी आवश्यकता है सभी के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय से एक आधिकारिक अनुमति है। उन्हें कोई भी दस्तावेज पेश करने के लिए कहा जाना चाहिए। बयान में कहा गया है कि यह गैरकानूनी है। क्योंकि उन्होंने ऑडिटर या अदालत को ऐसे कोई दस्तावेज पेश नहीं किए हैं।

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