मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा जमानत की शर्तें तय किए जाने के बाद, एक्ट्रेस जूही चावला शुक्रवार शाम शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के लिए 1 लाख रुपये के बॉन्ड पर साइन करने के लिए विशेष एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस) अदालत पहुंचीं। बॉलीवुड अभिनेत्री और शाहरुख खान के करीबी दोस्त ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया है और आर्यन खान के वकील सतीश मानेशिंदे ने कहा, 'वह (जूही चावला) उन्हें जन्म से जानती हैं क्योंकि वे पेशेवर रूप से जुड़े हुए हैं।'
बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के लिए जमानत की शर्तों को जारी किया और इसके बाद आर्यन के वकीलों ने कागजी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह शाम 5.30 बजे तक आर्थर रोड जेल पहुंच जाएं और आर्यन खान की रिहाई 29 अक्टूबर को ही हो जाए हालांकि ऐसा नहीं हो सका है। आर्थर रोड जेल अधीक्षक का कहना है कि शाहरुख खान के बेटे के लिए जमानत के नियम नहीं बदलेंगे और समय पर आज कागजी काम पूरा नहीं हो पाने के चलते अब 30 अक्टूबर को.आर्यन खान रिहा होंगे।
इससे पहले वकील मानेशिंदे ने कोर्ट जाते हुए कहा था, 'हमें बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश का प्रभावी हिस्सा मिल गया है। हम जमानत जैसी अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कानूनी टीम इस पर काम कर रही है। हम जमानत की शर्तें उपलब्ध कराने के बाद आज रिहाई की कोशिश कर रहे हैं।' तब एक्ट्रेस जूही चावला आर्यन खान की जमानत लेने कोर्ट पहुंची थीं।
वकील मानेशिंदे ने आर्यन खान की जमानत पेश की, जबकि जूही चावला ने गवाह बॉक्स में आईं। मानेशिंदे ने अदालत से अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को रिहा करने की भी अपील की, हालांकि इस दौरान वह उनके लिए पेश नहीं हुए थे। मानेशिंदे ने कहा, 'रिया चक्रवर्ती के मामले में भी यही हुआ था। एक बार जब वह बाहर आ गईं, तो सभी को जमानत मिल गई थी।'
एनडीपीएस कोर्ट द्वारा जूही चावला के दस्तावेजों को सत्यापित करने के बाद, वह शेष औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए विभाग के पास गए। शाम 5 बजे तक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद, मानेशिंदे ने एनडीपीएस कोर्ट के बाहर बात करते हुए कहा, 'जमानत की औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। जूही चावला की जमानत मंजूर होने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। आप जल्द ही आर्यन को बाहर देखेंगे। जूही चावला उन्हें जन्म से जानती हैं। जूही चावला जमानत बांड पर हस्ताक्षर कर रही हैं।'
इसके अलावा आर्यन को पासपोर्ट सरेंडर करना होगा और हर शुक्रवार को एनसीबी कार्यालय में रिपोर्ट करना होगा।
शाम 5.30 बजे तक जेल पहुंचने की होड़ लेकिन आज नहीं हो सकी जमानत:
रिहाई का आदेश शाम 5.30 बजे तक जेल में जमानत पेटी तक पहुंचाना होता है, वरना अगले दिन ही जमानत हो पाती है। यदि जमानत आदेश शाम 5.30 बजे के बाद पहुंचता है, तो इसमें एक और दिन की देरी हो जाती है। जेल अधिकारी इसके लिए शाम 5.35 बजे तक इंतजार करते हैं।
जेल अधिकारियों को जमानत का आदेश मिलने के बाद अंतिम रिहाई की प्रक्रिया में करीब एक घंटे का समय लगता है। फिलहाल शुक्रवार, 29 अक्टूबर को आर्यन खान को एक और रात जेल में बितानी होगी।
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