Kangana Ranaut ने अब ऋतिक रोशन-आदित्य पंचोली का बताया भली आत्माएं, महाराष्ट्र सरकार को लेकर कसा तंज

Kangana Ranaut React On Mumbai Mayor Statement: मुंबई मेयर ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंगना रनौत के लिए नाटी और दो टके के लोग जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था...

Kangana Ranaut Find Hrithik Roshan Aditya Pancholi kind souls on Mumbai Mayor Statement
कंगना रनौत। 
मुख्य बातें
  • कंगना ने अब मुंबई मेयर किशोरी पेडनेकर के बयान पर टिप्पणी की है।
  • मेयर ने बॉम्बे हाईकोर्ट के हालिया फैसले पर टिप्पणी की थी।
  • इस दौरान मेयर ने कंगना के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था।

अभिनेत्री कंगना रनौत ने अब मुंबई मेयर किशोरी पेडनेकर के बयान पर टिप्पणी की है। मेयर किशोरी पेडनेकर ने मुंबई में उनके कार्यालय के दौरान बीएमसी की द्वारा कंगना के ऑफिस में की गई कार्रवाई के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट के हालिया फैसले पर टिप्पणी की थी। मुंबई मेयर ने इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंगना के लिए नाटी और दो टके के लोग जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। साथ ही अभिनेत्री द्वारा मुंबई के खिलाफ की गई POK टिप्पणी के लिए फटकार लगाई थी। 

अब कंगना ने मुंबई मेयर के वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बॉलीवुड माफिया, ऋतिक रोशन और आदित्य पंचोली अब महाराष्ट्र सरकार के आगे 'दयालु आत्माएं' लगते हैं।

कंगना रनौट ने ट्वीट कर लिखा, 'मैंने कुछ महीनों में महाराष्ट्र सरकार से इतने लीगल केस, गालियां, बेइज्जती झेली हैं कि बॉलिवुड माफिया और आदित्य पंचोली और ऋतिक रोशन जैसे लोग भले लगने लगे हैं... पता नहीं मुझमें ऐसा क्या है जो लोगों को इतना परेशान कर देता है।'

मुंबई मेयर ने कंगना रनौत को लेकर कही थीं ये बातें
कंगना रनौत को लेकर आए कोर्ट के फैसले के बाद मुंबई मेयर कहा था, 'एक नटी जो हिमाचल में रहती है, जो हमारे मुंबई को पीओके कहती है। उसके खिलाफ शिकायत आती है। 2 टके के लोग कोर्ट को भी अखाड़ा बनाना चाहते हैं, ये गलत है। ये बदला नहीं है। जैसा उन्होंने काम किया, सोशल मीडिया पर उनको कितना ट्रोल किया गया। हम कोर्ट के फैसले की अवमानना नहीं करेंगे।'

कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चलाने को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को फटकार लगाई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि बीएमसी के अधिकारियों ने अभिनेत्री कंगना रनौत के बंगले के हिस्से को ढहाने में दुर्भावना से कार्रवाई की और अदालत ने विध्वंस के आदेश को रद्द कर दिया। नुकसान का आंकलन करने के लिए अधिकारी नियुक्त किया। हाईकोर्ट ने कहा- बीएमसी ने अधिकारों का दुरुपयोग किया बंगले के नकुसान का मूल्यांकन किया जाएगा और 90 दिनों के अंदर सौंपना होगा। ताकि कंगना को हुए नुकसान का मूल्यांकन कर यह फैसला लिया जाए कि उन्हें कितना मुआवजा दिया जाना है।

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