केरल की एक 45 साल की महिला करमाना मोडेक्स ने कुछ दिनों पहले यह दावा किया था कि भारतीय प्लेबैक सिंगर अनुराधा पौडवाल और उनके पति अरुण पौडवाल उनके पेरेंट्स हैं। यह दावा करते हुए महिला ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसपर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। इसके साथ ही इस मामले को मुंबई ट्रांसफर करने का नोटिस भी जारी कर दिया गया है।
मालूम हो कि महिला ने दावा किया था कि अनुराधा और अरुण ने उस समय उन्हें पोनाचन और अगनेस को सौंप दिया था जब वह केवल चार दिन की थीं। इसके साथ ही महिला ने 50 करोड़ रुपये हर्जाने और उनकी संपत्ति में एक चौथाई हिस्से की मांग की थी। इस मामले में 27 जनवरी को कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां अनुराधा को अपने बच्चों के साथ कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा गया। हालांकि इस मामले को अब सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था।
करमाला के पिता पोनाचन का कई साल पहले निधन हो गया था। उन्होंने बताया कि उनके पिता ने ही उन्हें बताया था कि अनुराधा और अरुण उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं और अपने बिजी शेड्यूल के चलते उन्होंने करमाला को उन्हें दे दिया था। करमाला ने यह दावा भी किया कि अपने पिता के निधन के बाद उन्होंने अनुराधा से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया जिसके बाद उन्हें यह कानूनी रास्ता अपनाना पड़ा। बता दें कि अनुराधा और उनके पति ने इन सभी बातों का खंडन किया।
करमाला ने दावा किया था कि उन्होंने केवल 10वीं तक ही पढ़ाई की क्योंकि वो चौथी संतान थीं जिसके चलते उनके पेरेंट्स को उन्हें पालने में परेशानी हो रही थी। उन्होंने बताया था कि पोनाचन उस समय महाराष्ट्र में आर्मी में तैनात थे और अनुराधा के दोस्त थे। बाद में उनका केरल ट्रांसफर हो गया था।
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