आर्यन खान को इन शर्तों पर मिली है जमानत-देश छोड़कर नहीं जा पाएंगे स्टारकिड, हर हफ्ते आना होगा NCB ऑफिस

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स मामले में जमानत दे दी है। हालांकि कई शर्तों के साथ शाहरुख खान के बेटे की जमानत को मंजूरी मिली है।

Aryan Khan Bail conditions in Hindi
आर्यन खान की जमानत की शर्ते 
मुख्य बातें
  • आर्यन खान की कुछ जरूरी शर्तों पर कोर्ट ने दी है जमानत
  • शाहरुख खान के बेटे के देश से बाहर जाने पर है पाबंदी
  • एनसीबी ऑफिस में हर सप्ताह स्टारकिड को दर्ज करानी होगी हाजिरी

मुंबई: 26 दिन जेल में रहने के बाद आखिरकार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स मामले में जमानत मिल गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज आर्यन की जमानत अर्जी पर सुनवाई की। पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने वरिष्ठ वकील सतीश मानेशिंदे और वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई के साथ मामले का प्रतिनिधित्व किया। इससे पहले सुनवाई दो दिन के लिए स्थगित करने के बाद हाई कोर्ट ने सभी दलीलों पर विचार किया और आज आर्यन को जमानत दे दी।

यह निश्चित रूप से आर्यन और उनके परिवार के लिए राहत की बात है। एनसीबी की छापेमारी के दौरान आर्यन के पास कोई अवैध पदार्थ नहीं होने के बावजूद उसे करीब एक महीने तक हिरासत में रखा गया था। हालांकि, ड्रग रोधी एजेंसी एनसीबी कुछ व्हाट्सएप चैट के आधार पर उनके खिलाफ 'अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी' के गंभीर आरोप लगाकर जमानत याचिका को चुनौती देती रही है। एनसीबी ने छापेमारी के दौरान आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट से बरामद ड्रग्स के आधार पर ये गंभीर आरोप लगाए थे।

फिर भी, एचसी ने यह ध्यान में रखते हुए जमानत का आदेश सुनाया कि आर्यन को किसी साजिश के सिद्धांत के आधार पर जेल में नहीं रखा जा सकता है। जबकि एचसी आधिकारिक तौर पर उन शर्तों के बारे में विस्तार से बताएगा जिन पर आर्यन को कल जमानत दी गई है। टाइम्स नाउ को भी आर्यन के जमानत आदेश की कॉपी मिली है।

Times Now Aryan Khan bail order copy

आर्यन खान को 13 शर्तों पर मिली है जमानत: बताई गई 13 शर्तों में साफ तौर पर कहा गया है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक आर्यन देश छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। वह 'सह-आरोपी के साथ कोई संपर्क स्थापित नहीं कर सकते।' आर्यन को हर शुक्रवार को एनसीबी कार्यालय में पेश होना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि जांच बाधित ना हो।

विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन को प्राथमिकता के आधार पर अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कहा है। इसके अलावा, आर्यन को किसी भी 'प्रेस स्टेटमेंट' से भी रोक दिया गया है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और अन्य प्लेटफार्मों के साथ ऑनलाइन मीडिया भी शामिल है। आर्यन के अगले दो दिनों में जेल से रिहा होने की संभावना है।

Times Now Navbharat पर पढ़ें Entertainment News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।

अगली खबर