Faridabad News: दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने अपने नियमों में बड़ा बदलाव कर अब सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। बिजली बिल नहीं भरने की वजह से जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए गए हैं उन्हें अब बकाया राशि न भरने तक नया कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अब ऐसे बकाएदार उपभोक्ता के किसी पारिवारिक सदस्य या उसके किसी दूसरी फर्म के नाम पर भी बिजली कनेक्शन नहीं मिलेगा। इस संबंध में निगम के मुख्य अभियंता ने सभी अधीक्षण अभियंताओं को पत्र लिखकर इस पर सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है।
बता दें कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण का नियम है कि जो बकाएदार उपभोक्ता अपने बिजली बिल को नहीं जमा करते तो उनके कनेक्शन काट लिये जाएंगे। इस तरह से काटा गया कनेक्शन तब तक नहीं जोड़ा जाता, जब तक बकाया राशि का भुगतान न हो जाए। ऐसी स्थित में उपभोक्ता परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर दूसरा बिजली का कनेक्शन ले लेते थे।
अधिकारियों के अनुसार विभाग द्वारा हालही में ऑडिट किया गया था। जिसमें पता चला कि जिन उपभोक्ताओं का कनेक्शन काट दिया गया था, वे परिवार के दूसरे सदस्यों या फिर दूसरे फर्म के नाम पर दोबारा से कनेक्शन ले लिया करते थे। इस कमी की वजह से निगम को काफी नुकसान हो रहा था। जिसके बाद निगम के मुख्य अभियंता ने अधीक्षण अभियंताओं को लिखित आदेश जारी कर आदेश दिया है कि अब किसी भी सूरत में नियम की अवहेलना न की जाए। इसमें एक और यह बदलाव किया गया हैं कि अब कहीं पर मीटर लगने से पहले उस इलाके के जेई और एसडीओ दफ्तर में तैनात कर्मिशियल असिस्टेंट अपना रिकॉर्ड खंगाल पता लगाएंगे कि वहां पर कोई डिफाल्टर उपभोक्ता तो नहीं है।
बिजली निगम ने उपभोक्ताओं को बकाया बिल में राहत भी दी है। निगम वैसे तो एक बिल नहीं जमा करने पर भी बिजली कनेक्शन काट सकता है। लेकिन अब घरेलू उपभोक्ताओं के मामले में 50 हजार से ज्यादा राशि बकाया होने पर ही बिजली कनेक्शन काटा जाएगा। इसके पहले एक बार उपभोक्ता को चेतावनी भी दी जाएगी।