Faridabad Crime: 3 साल बाद किशोरी को मिला न्याय, दुष्कर्म के दोषी पड़ोसी को हुई 10 साल जेल की सजा

Faridabad Crime: सेक्टर-31 थाने में किशोरी को बहला-फुसला कर भगा ले जाने और डरा धमका कर दुष्‍कर्म करने के एक मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल की जेल और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस संबंध में सात फरवरी 2019 को मामला दर्ज किया गया था।

Court Judgment
दुष्‍कर्म मामले में आरोपी को 10 साल की सजा   |  तस्वीर साभार: Representative Image
मुख्य बातें
  • पड़ोसी युवक 16 वर्षीय किशोरी को ले गया था अपने साथ
  • लगातार रेप के कारण किशोरी हो गई थी तीन माह की गर्भवती
  • अदालत ने सुनाई 10 साल की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना

Faridabad Crime: किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैसमीन शर्मा की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 साल की जेल और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। रेप का दोषी किशोरी का पड़ोसी है। किशोरी के पिता ने सात फरवरी 2019 को सेक्टर-31 थाने में रेप का यह मामला दर्ज कराया था। जिसमें किशोरी के पिता ने बताया कि उसका पड़ोसी उसकी बेटी को बहला-फुसला कर अपने साथ भगा ले गया और उसका रेप किया।

पिता ने अपनी शिकायत में बताया था कि उसकी 16 वर्षीय बेटी को उसके पड़ोस में किराए के एक मकान में रहने वाले 30 वर्षीय पंचम भगा ले गया। जांच में पता चला कि यह दोषी 5 फरवरी 2019 को किशोरी को भगाकर अपने साथ झारखंड ले गया। वहां उसे अपनी बहन के घर में रखा और उसे डरा धमका कर लगातार दुष्‍कर्म करता रहा। वहीं शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस ने 2 जून 2019 को झारखंड से किशोरी को ढूंढ निकाला और आरोपित को भी गिरफ्तार कर लिया।

तीन माह की गर्भवती हो गई थी किशोरी

पुलिस पूछताछ में किशोरी ने बयान दिया था कि आरोपित ने उसे डरा धमका कर दुष्कर्म किया था। वहीं जब किशोरी का मेडिकल कराया गया, तो वह 3 माह की गर्भवती निकली। इसके बाद पुलिस ने मुकदमें में दुष्कर्म की धाराएं भी जोड़ दीं। अदालत में सुनवाई के दौराल किशोरी के बयान और मेडिकल रिपोर्ट को पुख्‍ता सबूत माना गया। वहीं आरोपी की तरफ से दलील दी गई थी कि वे दोनों प्रेम करते थे और किशोरी अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी। लेकिन कोर्ट ने इस दलील को दर किनार कर पंचम को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। यह दोषी गिरफ्तारी के समय से ही जेल में बंद है। अभी तक काटी गई सजा को इस सजा में जोड़ दिया जाएगा।

अगली खबर