Ghaziabad News : घर से निकलने से पहले हो जाएं सावधान, नहीं तो देना पड़ पड़ेगा भारी जुर्माना

Ghaziabad News: गाजियाबाद जिला प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोकथाम के लिए जिले में धारा 144 लागू कर दी है, जो 10 जून तक जारी रहेगी। अब लोगों को मास्‍क लगाना भी अनिवार्य हो गया है, नहीं तो जुर्माना के साथ की जाएगी कानूनी कार्रवाई।

 mask is necessary in ghaziabad
बढ़ रहे कोरोना के मामलें, अब गाजियाबाद में मास्‍क पहनना हुआ अनिर्वाय  |  तस्वीर साभार: Representative Image
मुख्य बातें
  • प्रशासन ने गाजियाबाद में 10 जून तक लगाई धारा 144
  • अब शादी-विवाह और जनसभा के लिए लेनी पड़ेगी परमिशन
  • सार्वजनिक जगहों व ऑफिसों में मास्‍क पहनना भी हुआ अनिर्वाय

Ghaziabad News: अगर आप गाजियाबाद में रहते हैं और किसी काम से घर से बाहर या ऑफिस जाने वाले हैं तो यह खबर जरूर पढ़ लें। नहीं तो आपको भारी-भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है। दरअसल, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गाजियाबाद जिला प्रशासन ने मंगलवार से मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है।

इसके साथ ही जिले में 10 जून 2022 तक के लिए धारा-144 लागू कर दी गई है। अगर आप नियम तोड़ते पाए गए तो आप से जुर्माना वसूलने के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी।

प्रशासन कर रहा लोगों को जागरूक

जिले में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब चौथी लहर का अंदेशा जताया जा रहा है, लेकिन अभी भी लोग इस वायरस को लेकर लापरवाह नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि एक बार फिर से प्रशासन सख्‍ती करने के साथ लोगों को जागरूक कर रहा है। जिससे कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इसके अलावा प्रशासन द्वारा सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी, रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी, ग्राम प्रधान, पार्षद सहित सभी जनप्रतिनिधियों को भी मास्क पहनने के लिए लोगों को जागरूक करने को कहा गया है।

सरकारी ऑफिसों में बगैर मास्क के प्रवेश पर पाबंदी

जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने इस नियम की पालन कराने के लिए सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। अब सरकारी कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क लगेगी। साथ ही यहां पर तैनात कर्मचारी सुनिश्चित करेंगे कि कार्यालय में बिना मास्‍क के कोई भी व्यक्ति दाखिल न होने पाए, चाहे वह विभाग का ही कर्मचारी क्‍यों न हो। वहीं जिले में धारा 144 लागू होने के कारण अब 10 जून तक कई तरह के प्रतिबंध रहेंगे। जिले में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्रित होने पर रोक रहेगी। बिना अनुमति किसी भी स्थान पर आमसभा आयोजित नहीं हो पाएगी और शादियों के लिए भी प्रशासन से परमिशन लेनी पड़ेगी। 

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