Gurugram News: गुरुग्राम में साल 1980 से पहले बनी कॉलोनी के लोगों के लिए अच्छी और राहत भरी खबर है। अब इन कॉलोनियों के लोग अपने प्लॉटों को टुकड़ों में बांट सकेंगे। इसके लिए सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। यानी यहां के लोग आवंटित प्लॉट के विभाजन (टुकडों में बांटना) करवाने के लिए निगम में इसका आवेदन कर सकते हैं।
सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार ऐसे प्लॉट का न्यूनतम आकार 200 वर्ग मीटर होना चाहिए। इसके अलावा टुकड़ों में बांटे जाने वाले भूखंड का आकार भी 100 वर्ग मीटर से कम नहीं होना चाहिए। बता दें कि गुरुग्राम के लोग काफी लंबे समय से यह मांग कर रहे थे। लोगों की मांग को देखते हुए इसी माह कैबिनेट की बैठक में सरकार ने इसे मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद अब इसे अधिकारियों को लागू करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार के इस फैसले का फायदा गुरुग्राम के 16 कॉलोनियों में रहने वाले हजारों भूमालिकों को मिलेगा।
सरकार की तरफ से जारी की गई अधिसूचना में नियम और शर्तों का भी जिक्र किया गया है। जिसके अनुसार प्लॉट 200 वर्ग मीटर का होना चाहिए और आवेदनकर्ता के पास जमाबंदी, म्यूटेशन आदि दस्तावेज होना जरूरी है। प्लॉट के आस—पास फुटपाथ, पार्किंग नहीं होनी चाहिए और नियम 2017 के अनुसार मकान का नक्शा पास होना चाहिए। अगर वैध प्लॉट है तो भूस्वामी को 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर फीस जमा करानी होगी। वहीं अगर अवैध है तो वैध से डेढ़ गुना फीस प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से जमा करानी होगी।
बता दें कि भारत की आजादी के समय हरियाणा में आने वाले शरणार्थियों को सरकार की तरफ से प्लॉट आंवटित किए गए थे। सरकार द्वारा आवंटित इन प्लॉटों की आम जमीनों की तरह अभी तक टुकडों में रजिस्ट्री नहीं हो रही थी। उस समय अगर किसी को सरकार ने 200 वर्ग मीटर का एक प्लॉट दिया था, तो वह अभी तक अपने दो बेटों के नाम इस जमीन को दो हिस्सों में बांटकर उसकी रजिस्ट्री नहीं करवा सकता था। गुरुग्राम नगर निगम की मुख्य नगर योजनाकार मधुस्मिता मोइतरा ने बताया कि अब प्लॉट धारक अपने विभाजित प्लॉट को पास करवाने के लिए नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं।