Gurugram Flat Sealed: गुरुग्राम में विरोध के बीच MCG ने तोड़े कई फ्लैट, इमारत को किया गया सील, पढ़े पूरी खबर

Gurugram Flat Sealed: गुरुग्राम में शुक्रवार को विरोध के बीच MCG ने तोड़े कई अवैद्ध फ्लैट और इमारत को किया गया सील। नगर निगम के तोड़फोड़ दस्ते ने क्लोनाइजर द्वारा निगम ज़ोन 2 के साईं कुंज एरिया में बनाए जा रहे फ्लैट पर कार्रवाई की। कार्रवाई रुकवाने के लिए विधायक मौके पर पहुचे।

Gurugram Flat Sealed
गुरूग्राम में अवैद्ध फ्लैट पर MCG ने की कार्रवाई  |  तस्वीर साभार: Representative Image
मुख्य बातें
  • गुरुग्राम में विरोध के बीच MCG ने तोड़े कई फ्लैट
  • नक्शा पास कराने के लिए तीन महीने का निगम अधिकारियों ने दिया समय
  • कार्रवाई रुकवाने के लिए विधायक पहुंचे मौके पर

Gurugram Flat Sealed: शुक्रवार को विरोध के बीच नगर निगम के तोड़फोड़ दस्ते ने क्लोनाइजर द्वारा निगम ज़ोन 2 के साईं कुंज एरिया में बनाए जा रहे फ्लैट पर कार्रवाई की। अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि, चार घंटे तक चली कार्रवाई के दौरान बादशाहपुर विधायक को भी मौके पर पहुंचना पड़ा। नगर निगम ने कार्रवाई के बाद इमारत को सील कर कॉलोनाइजर को तीन महीने का समय देते हुए नक्शा पास कराने को कहा है।

नगर निगम अधिकारियों के बताया कि, सांई कुंज एरिया में कुछ कॉलोनाइजरों द्वारा नगर निगम से नक्शा पास कराए बिना फ्लैट बनाए जा रहे थे। जांच के दौरान पाया गया था कि, इमारत की चार मंजिल पर 16 फ्लैट व दूसरी पर 8 फ्लैट बनाए गए थे। इसके अलावा पांच अन्य स्ट्रक्चर भी अवैध रूप से बनाए जा रहे थे।

दोपहर करीब 12 बजे ड्यूटी मजिस्ट्रेट एसडीओ दिलीप यादव की अगुवाई में मौके पर पहुंच गई। जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई वैसे ही टीम का यहां मौजूद लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। पुलिस बल ने मौके से विरोध कर रहे लोगों को हटाया। करीब चार घंटे तक चली कार्रवाई की सूचना बादशाहपुर विधायक को भी दी गई।

विधायक ने नगर निगम कमिश्नर से बात करने का दिया आश्वासन

बताया जा रहा है कि, विधायक जब तक मौके पर पहुंचे तब तक नगर निगम की टीम ने अपनी कार्रवाई पूरी कर दी थी। मौके पर पहुंचे बादशाहपुर विधायक ने इस मामले में नगर निगम कमिश्नर से बात करने का आश्वासन दिया। उधर नगर निगम की टीम ने तोड़ी गई इमारत को सील कर दिया। इसके साथ ही इमारत का निर्माण कर रहे कॉलोनाइजरों को नोटिस दिया है।

क्लोनाइजर के खिलाफ एफआईआर होगी दर्ज

नोटिस में कॉलोनाइजर को कहा गया है कि वह तीन महीने में इस इमारत का नगर निगम से नियमानुसार नक्शा पास कराने के बाद ही निर्माण कार्य करे अथवा इस इमारत को स्वयं ही तोड़ दें। यदि  बिना नगर निगम की अनुमति के कार्रवाई की गई तो क्लोनाइजर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।
 

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