Gurugram Property: गुरुग्राम में प्रॉपर्टी रजिस्‍ट्री के नियम हुए सख्त, फ्लोर वाइज फ्लैटों की रजिस्ट्री पर रोक

Gurugram Property: गुरुग्राम में एक फ्लैट को दो से तीन छोटे फ्लैट में बांट कर की जा रही धांधली पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्‍ती शुरू कर दी है। जिला उपायुक्‍त ने गुरुग्राम के अंदर 180 वर्ग गज से कम साइज में बने फ्लोर और इससे अधिक साइज के फ्लोर पर बनी एक से अधिक यूनिट की रजिस्ट्री करने पर पूरी तरह रोक लगा दी है।

Gurugram Property
प्रॉपर्टी रजिस्‍ट्री में धांधली रोकने के लिए प्रशासन सख्‍त   |  तस्वीर साभार: Representative Image
मुख्य बातें
  • रजिस्‍ट्री करने पर होगी तहसीलदार या रजिस्ट्री क्लर्क पर कार्रवाई
  • 180 वर्ग गज से कम साइज में बने फ्लोर की रजिस्‍ट्री पर पूरी तरह रोक
  • जिला उपायुक्‍त के आदेश के बाद तहसीलों में मचा हड़कंप, रुकी रजिस्‍ट्री

Gurugram Property: गुरुग्राम की लाइसेंस कॉलोनियों में रजिस्‍ट्री के नियमों में सख्‍ती शुरू हो गई। गुरुग्राम के अंदर 180 वर्ग गज से कम साइज में बने फ्लोर और इससे अधिक साइज के फ्लोर पर बनी एक से अधिक यूनिट की रजिस्ट्री करने पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश गुरुग्राम उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने राजस्व अधिकारियों के साथ एक बैठक में दी। उन्‍होंने कहा कि अगर कोई तहसीलदार या रजिस्ट्री क्लर्क ऐसे रजिस्‍ट्री करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि उपायुक्त राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। इस बैठक में टाउन प्लानिंग के डीटीपीई अमित मधोलिया ने मुद्दा उठाया था कि राजस्व अधिकारियों द्वारा कई लाइसेंस कॉलोनी में एक ही फ्लोर पर दो से चार फ्लैट बना कर बेचे जा रहे हैं और राजस्व अधिकारी इनकी रजिस्ट्री भी कर रहे हैं। जबकि हरियाणा बिल्डिंग कोड नियमों के हिसाब से स्टिल्ट पार्किंग के साथ एक भवन में सिर्फ चार फ्लोरों का ही निर्माण किया जा सकता है और एक फ्लोर पर सिर्फ एक ही फ्लैट की रजिस्ट्री हो सकती है और वह भी डीटीपी प्लानिंग के द्वारा जारी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट होने की सूरत में।

तहसील में रोकी गई रजिस्‍ट्री

राजस्‍व अधिकारियों के अनुसार जिन भवन का जो नक्‍शा पास किया जाता है, भवन मालिक उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकता है। जबकि गुरुग्राम के अंदर लोग अपने एक फ्लैट को दो से तीन छोटे फ्लैट में बांट कर बेच रहे हैं। इसमें कुछ राजस्‍व अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आई है, जिसकी प्रशासन द्वारा जांच हो रही है। वहीं उपायुक्‍त के आदेश के बाद रजिस्ट्री को लेकर तहसीलों में डर और भ्रम फैल गया है। जिसकी वजह से वीरवार और शुक्रवार को रजिस्ट्री पूरी तरह से बंद रही। अब अधिकारी पूरे नियम को समझने में लगे हैं। तहसीलदार दर्पण कंबोज ने कहा कि, उपायुक्त की तरफ से आदेश और निर्देश मिल चुका है। अब आदेशानुसार ही रजिस्ट्री की जाएंगी। रजिस्‍ट्री से पहले सभी कागजों की सख्‍त जांच की जाएगी।

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