Waste Management Needed: गुरुग्राम में अब 50 किलो से ज्यादा कचरा उत्पन्न करने पर आम लोगों को भी खुद उसका निस्तारण करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उक्त व्यक्ति पर जुर्माना लगाने के अलावा अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा नगर निगम की सीमा में स्थित सभी फैक्टरी, शिक्षण संस्थान, सोसाइटी, होटल और रेस्तरां अगर ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की पालन नहीं करती तो उन पर अब 10 की जगह 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। नियमों के तहत इन स्थानों पर प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले कचरे के निस्तारण की व्यवस्था उन्हें खुद करनी पड़ेगी। इसको लेकर नगर निगम के संयुक्त आयुक्त ने निर्देश जारी किए हैं।
ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर निगम की तरफ से लगातार कार्यशाला और जागरूकता अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसी तरह के एक कार्यशाला का आयोजन सुखराली के एक सामुदायिक भवन में किया गया, जिसमें कचरा प्रबंधन से जुड़ी सभी संस्थानों को शामिल किया गया था। इस कार्यशाला में ही निगम ने 194 संस्थानों को नोटिस जारी किया, जो सही प्रकार से कचरा प्रबंधन नहीं कर रही है।
अब देना पड़ेगा भारी भरकम जुर्माना
संयुक्त आयुक्त डॉ. विजयपाल ने इस कार्यशाल में बताया कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत प्रतिदिन 50 किलोग्राम या इससे अधिक कचरा उत्पादन करने वालों को इस श्रेणी में रखा गया है। इसमें अब आम घरों को भी शामिल कर लिया गया है। इन सभी लोगां को अपने स्तर पर अपने परिसर में ही कचरे के निस्तारण करना होगा। नगर निगम द्वारा बल्क वेस्ट जनरेटरों को तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाने के लिए एजेंसियां के साथ अनुबंध किया हुआ है। सभी अपने कचरे को अलग-अलग श्रेणियों में रखे। संयुक्त आयुक्त डॉ. विजय पाल यादव ने कहा कि अब ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की पालना नहीं करने वालों पर 25 हजार जुर्माना व अन्य नियमानुसार कार्रवाई किए जाने का प्रावधान किया गया है। नगर निगम के आयुक्त मुकेश कुमार आहुजा के निर्देश पर नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए विशेष टीमें बनाई हुई हैं। ये टीमें अपने-अपने आवंटित क्षेत्रों में स्थित बल्क वेस्ट जनरेटरों के यहां दौरा कर जांच कर रही हैं।