धोखाधड़ी के मामले में Sapna Chaudhary ने लखनऊ कोर्ट में किया सरेंडर, जानें क्या है पूरा मामला

जानी मानी हरियाणवी डांसर सपना चौधरी (Sapna Chaudhary) धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में मंगलवार को लखनऊ कोर्ट में पेश हुईं। लखनऊ ACJM 5 की कोर्ट में धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में सपना चौधरी ने खुद को सरेंडर किया।

Sapna Choudhary in Lucknow Court
Sapna Choudhary in Lucknow Court 
मुख्य बातें
  • सपना चौधरी धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में मंगलवार को लखनऊ कोर्ट में पेश हुईं।
  • लखनऊ ACJM 5 की कोर्ट में सपना चौधरी ने खुद को सरेंडर किया।
  • इसके बाद इस केस में सपना चौधरी को राहत मिली और और उन्हें अंतरिम बेल मिल गई है।

जानी मानी हरियाणवी डांसर सपना चौधरी (Sapna Chaudhary) धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में मंगलवार को लखनऊ कोर्ट में पेश हुईं। लखनऊ ACJM 5 की कोर्ट में धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में सपना चौधरी ने खुद को सरेंडर किया। इसके बाद इस केस में सपना चौधरी को राहत मिली और और उन्हें अंतरिम बेल मिल गई है। हालांकि अभी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। एसीजेएम शांतनु त्यागी ने 25 मई तक के लिए अभियुक्ता सपना चौधरी को सशर्त अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इनकी नियमित जमानत अर्जी पर उसी दिन सुनवाई होगी। 

सपना चौधरी की 25 मई तक सशर्त अंतरिम जमानत स्वीकार करते हुए 20-20 हजार की दो जमानतें और व्यक्तिगत मुचलका दाखिल करने पर रिहा कर दिया गया है। सपना चौधरी मंगलवार को दोपहर करीब साढ़े 12 बजे अदालत पहुंची थी। इसके बाद उन्होंने सरेंडर के साथ ही जमानत अर्जी दे दी। उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया और उसके बाद जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। करीब पांच बजे अभियुक्ता सपना चौधरी रिहा हुईं।

बता दें कि कोर्ट में पेश नहीं होने पर 17 नवंबर, 2021 को सपना चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। 23 नवंबर, 2021 को सपना चौधरी ने गिरफ्तारी वारंट निरस्त करने की मांग की थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। 21 दिसंबर, 2021 को सपना चौधरी की अग्रिम जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई थी। 

ये था मामला 

बता दें कि 13 अक्टूबर 2018 सपना चौधरी ने टिकट बिकने और लाखों रुपये इकट्ठा करने के बाद स्मृति उपवन में कार्यक्रम नहीं किया था। सबकुछ पहले से तय हो चुका था और ऐन वक्त पर वह शो में नहीं पहुंचीं। इसके बाद सपना चौधरी और अन्य 6 लोगों के खिलाफ आशियाना थाने में धोखाधड़ी और अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराया गया था। इस कार्यक्रम के आयोजक जुनैद अहमद, इवाद अली, अमित पांडेय व रत्नाकर उपाध्याय के खिलाफ आइपीसी की धारा 406 व 420 में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। 


 

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