अलवर के पहलू खान लिंचिंग मामले के सभी 6 आरोपी बरी

देश
रवि वैश्य
Updated Aug 14, 2019 | 20:43 IST

राजस्थान के बहुचर्चित पहलू खान हत्याकांड में अलवर जिला न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए सभी छह आरोपियों को बरी कर दिया, पहलू  हरियाणा के नूह के रहने वाले थे। 

PEHLU KHAN
पहलू खान  हरियाणा के नूह के रहने वाले थे (फाइल फोटो) 

जयपुर।Alwar Pehlu  Khan lynching: गौ रक्षकों की एक भीड़ द्वारा पहलू खान को पीट-पीटकर मार दिए जाने के करीब दो साल बाद अलवर सत्र न्यायालय ने बुधवार को मामले में सभी छह आरोपियों को बरी कर दिया, कोर्ट अदालत ने आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया है।

गौरतलब है कि पहलू खान  हरियाणा के नूह के रहने वाले थे। वह मवेशी खरीदने के लिए अपने गांव से गए थे। यह घटना दो साल पहले की है, जब खान एक अप्रैल 2017 को जयपुर से दो गाय खरीद कर जा रहा था तभी बहरोड़ में भीड़ ने गो तस्करी के शक में उन्हें रोक लिया। खान और उसके दो बेटों की भीड़ ने कथित तौर पर पिटाई की। इसके बाद, तीन अप्रैल को इलाज के दौरान अस्पताल में खान की मौत हो गयी।

बताया जाता है कि इस हमले की घटना कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी। जख्मी हालत में उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां दो दिन के बाद उसकी मौत हो गई। ये मामला उस वक्त खासी सुर्खियों में रहा था।

मामले मे पुलिस ने नौ लोगों को आरोपी बनाया था लेकिन मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने छह आरोपियों को बरी कर दिया। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत ने मामले पर बुधवार को सुनवाई की, इस मामले में दोनों पक्षों की बहस 7 अगस्त को पूरी हो गई थी।

इससे पहले छह लोगों को, जिन्हें पहले आरोपी के रूप में नामित किया गया था, उन्हें मोबाइल फोन रिकॉर्ड व गौशाला के केयरटेकर के बयान के आधार पर क्लीन चिट दी गई थी। बाकी के तीन आरोपी नाबालिग है और उन पर किशोर न्यायालय में मुकदमा चलाया जा रहा है।

बालिग आरोपियों में विपिन यादव, रविंद्र कुमार, कालूराम, दयानंद, योगेश कुमार और भीम राठी शामिल थे, जिन्हें अदालत ने बरी कर दिया। पहलू खान के बेटे इरशाद ने कहा कि वह अदालत के इस फैसले से खुश नहीं हैं और आगे अपील करेंगे। 

 

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