Ayodhya Case: अयोध्या फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक स्थान अचानक बदला

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Updated Nov 17, 2019 | 11:29 IST | टाइम्स नाउ डिजिटल

अयोध्या रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को ऐतिहासिक फैसाला सुनाया था। इस पुनर्विचार याचिका के लिए AIMPLB की बैठक हो रही है।

Ayodhya: अयोध्या फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड नहीं होगा शामिल
AIMPLB Meeting for review petition on Ayodhya verdict  |  तस्वीर साभार: ANI

लखनऊ: अयोध्या रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट को फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज (रविवार) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठक कर रहा है। जिसमें फैसला लिया जाएगा कि पुनर्विचार याचिका दायर की जाए या नहीं।

अचानक AIMPLB की बैठक का स्थान बदला गया। अंतिम समय में बदलाव किए जाने से सदस्य आश्चर्यचकित थे। जब सभी सदस्य नदवा मदरसा पहुंचे उन्हें बताया गया कि बैठक का स्थल नदवा से बदलकर मुमताज पीजी कॉलेज कर दिया गया है।

उधर खबर है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के उत्तर प्रदेश के चीफ AIMPLB की इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। क्योंकि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने पहले की स्पष्ट कर दिया था कि वे पुनर्विचार याचिका दायर नहीं करेंगे। इस बैठक में सुन्नी वक्फ बोर्ड भी शामिल नहीं होगा।  AIMPLB की बैठक में सुन्नी वक्फ बोर्ड के यूपी चीफ ज़ुफर फारूकी को आमंत्रित किया गया था।

 

 

मौलाना सुफियान ने कहा कि कुछ समूहों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। लेकिन हम AIMPLB हम बैठक करेंगे कि पुनर्विचार याचिका दायर की जाए या नहीं। उन्होंने कहा कि बैठक के बाद शाम 3.30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा कि क्या फैसला लिया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने नौ नवंबर को फैसला सुनाते हुए विवादित स्थल की 2.77 एकड़ जमीन रामलला विराजमान को सौंपने का आदेस दिया और  केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाए। साथ ही कोर्ट ने अयोध्या में ही दूसरी जगह पर मस्जिद बनाने के लिए पांच एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने का आदेश दिया।

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव जीलानी ने इस फैसले में अनेक विरोधाभास बताते हुए कहा था कि वह इससे संतुष्‍ट नहीं हैं। अब रविवार को नदवा में बोर्ड की वर्किंग कमेटी इस फैसले के खिलाफ अपील करने या न करने तथा मस्जिद के लिए जमीन के मसले पर कोई फैसला लिया जाना है।

 

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