नई दिल्ली: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 26 अप्रैल तक प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया है। इस दौरान बैंक, मेडिकल-हेल्थ सेवाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आवश्यक सेवाएं चलती रहेंगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के पांच सबसे अधिक कोरोना प्रभावित शहरों में 26 अप्रैल तक कंप्लीट लॉकडाउन का आदेश दिया है। इसके अलावा राज्य सरकार को पूरे प्रदेश में 15 दिन का लॉकडाउन लगाने पर भी विचार करने को कहा गया है।
हालांकि सरकार ने लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया है। ACS-सूचना, नवनीत सहगल ने बताया, 'यूपी सरकार शहरों में पूर्ण तालाबंदी नहीं करेगी बल्कि कड़े प्रतिबंध लगाएगी। यूपी सरकार अदालत की टिप्पणियों पर अपना जवाब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रही है।'
हाई कोर्ट के आदेश के क्रम में यूपी सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं और सख्ती आवश्यक है। सरकार ने कई कदम उठाए हैं, आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है। अतः शहरों में लॉक डाउन अभी नहीं लगेगा।
हाई कोर्ट ने लॉकडाउन को लेकर दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं
फल और सब्जी विक्रेता, दूध विक्रेता सहित सभी फेरीवाले 26 अप्रैल तक हर दिन सुबह 11 बजे सड़क पर रह सकते हैं।
प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर/देहात और गोरखपुर जिलों में व्यापक प्रसार वाले दो प्रमुख हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्रों में हर दिन कंटेनमेंट जोन अधिसूचित किए जाएंगे।
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