Arpita Mukherjee: जेल में कोई जहर देकर लेना चाहता है 'कैश क्वीन' की जान? ED ने कोर्ट में किया सनसनीखेज दावा

Arpita Mukherjee News Today: 'कैश क्वीन' अर्पिता मुखर्जी की जान को जेल में खतरा है, यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि ईडी ने किया है। ईडी ने आग्रह किया है कि अर्पिता को दिया जाने वाले खाने की जांच होनी चाहिए।

Arpita Mukherjee's life under threat; food and water must be tested says ED in court
ईडी ने जेल प्रशासन से कहा - अर्पिता के खाने-पीने की जांच हो 
मुख्य बातें
  • ED का सनसनीखेज दावा- जेल में अर्पिता की जान को खतरा
  • ईडी ने कोर्ट से किया आग्रह - अर्पिता के खाने-पीने की जांच हो
  • 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अर्पिता मुखर्जी

Arpita Mukherjee News: बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला में फंसी अर्पिता मुखर्जी पर बड़ा खुलासा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय यानि ED ने अर्पिता मुखर्जी की जान को खतरा बताया है। ED ने कहा है कि अर्पिता मुखर्जी पर जानलेवा हमला हो सकता है। ED ने अपील की है कि जिस जेल में अर्पिता को रखा गया है वहां पर उसके खाने-पीने की जांच हो। साथ ही बताया है कि अर्पिता को 4 से ज्यादा कैदियों के साथ न रखा जाए। आपको बता दें कि कल कोर्ट ने पार्थ और अर्पिता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। 19 अगस्त तक दोनों न्यायिक हिरासत में हैं। 

खाना देने से पहले हो उसकी जांच

ईडी ने PMLA कोर्ट को जानकारी दी है कि इस समय अर्पिता सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में उन्हें जो भी खाना दिया जाए, उसे पहले चखना जरूरी है। उधर पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में गिरफ्तार अर्पिता मुखर्जी की वकील ने भी शुक्रवार को दावा किया उनके मुवक्किल यानी अर्पिता की जान को खतरा है। वकील ने अर्पिता के लिए एक डिवीजन 1 कैदी श्रेणी की मांग की और उसके भोजन और पानी की पहले जांच की बात कही।

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18 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

अब सवाल है कि आखिर कौन है जो अर्पिता को मार सकता है? लाजमी है ये वही लोग होंगे जिनकी जान शिक्षक भर्ती घोटाले में अर्पिता के बयान पर अटकी है। बता दें कि कोर्ट ने पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को 18 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं शिक्षक भर्ती घोटाला के आरोप में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को ED की रिमांड के बाद अब 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 18 अगस्त को होनी है।

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