असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा था कि मदरसा शब्द की जरूरत नहीं है, इसके अस्तित्व को खत्म कर देना चाहिए। सभी स्कूलों में एक जैसी शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन उनकी यह बात एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी को पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा कि क्यों नहीं शाखाओं को बंद कर देना चाहिए। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा कि वे शाखाओं के विपरीत आत्म-सम्मान और सहानुभूति सिखाते हैं। ओवैसी ने ट्विटर पर कहा कि असम के मुख्यमंत्री "अभद्र भाषा में व्यस्त हैं, असम में बाढ़ की वजह से सात लाख प्रभावित हुए हैं।
डॉक्टर, इंजीनियर बनाने वाली शिक्षा हो
इससे पहले दिल्ली में एक कार्यक्रम में सरमा ने तर्क दिया था कि कि बच्चे तब तक डॉक्टर और इंजीनियर बनने के बारे में नहीं सोच पाएंगे जब तक "मदरसे" मौजूद हैं। उन्होंने आगे कहा कि 'मदरसा' शब्द को हटा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों को "मानव अधिकारों के उल्लंघन की शिक्षा दी जाती है। कोई नहीं कह रहा है कि कुरान (इस्लामी पवित्र पुस्तक) मत पढ़ाओ। लेकिन इससे भी अधिक, एक छात्र को विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और प्राणीशास्त्र पढ़ाया जाना चाहिए। 2-3 घंटे के लिए धार्मिक शिक्षा दें। लेकिन स्कूलों में एक छात्र को इस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए कि वह इंजीनियर या डॉक्टर बन सके।
सरमा जी भूल गए मदरसे विज्ञान, गणित पढ़ाते हैं
सरमा की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एआईएमआईएम अध्यक्ष ने कहा कि कई मदरसे इस्लाम के अलावा विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन पढ़ाते हैं और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे आगे थे जब "संघी ब्रिटिश एजेंटों के रूप में काम कर रहे थे। शाखाओं के विपरीत, वे स्वाभिमान और सहानुभूति सिखाते हैं। अनपढ़ संघी नहीं समझेंगे। हिंदू समाज सुधारक राजा राम मोहन राय मदरसे में क्यों पढ़ते थे।“मुस्लिम वंश पर ध्यान देना आपकी हीन भावना को दर्शाता है। मुसलमानों ने भारत को समृद्ध किया है और आगे भी करते रहेंगे।
मदरसों को भंग करने की सरमा ने की थी सिफारिश
2020 में, जब सरमा शिक्षा मंत्री थे असम सरकार ने सभी सरकारी मदरसों को भंग करने और उन्हें सामान्य शिक्षा के लिए नियमित स्कूलों में बदलने का फैसला किया था। विधानसभा ने मदरसा शिक्षा प्रांतीयकरण अधिनियम 1955, और असम मदरसा शिक्षा (कर्मचारियों की सेवाओं का प्रांतीयकरण और मदरसा शैक्षिक संस्थानों के पुन: संगठन) अधिनियम, 2018 को निरस्त करने वाला एक कानून पारित किया, ताकि "इसे धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जा सके"। गोहाटी उच्च न्यायालय ने इस वर्ष राज्य सरकार के कानून और उसके बाद के आदेशों और संचार को बरकरार रखा।
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