गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करवाया है। मानहानि का यह केस सीजेएम कोर्ट कामरूप ग्रामीण जिला में 30 जून को दायर किया गया है। दरअसल मनीष सिसोदिया द्वारा 4 जून को प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर सीएम सरमा की पत्नी के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए थे और इसे सीएम सरमा से जोड़ा था।
डिप्टी सीएम सिसोदिया ने आरोप लगाया था कि असम के सीएम की पत्नी के स्वामित्व वाली जेसीबी कंपनियों ने कोविड के दौरान पीपीई किट की निविदा प्रक्रिया में हेरफेर किया था। 30 जून को मामला दर्ज किया गया है। अदालत ने डॉ हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा प्रारंभिक बयान के रूप में 22 जुलाई की तारीख तय की है। मानहानि साबित होने पर सिसोदिया को 2 साल तक की सजा भुगतनी होगी।
असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया
इससे पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा ने पीपीई किट खरीद मामले में घपले का आरोप लगाने वाले आप नेता और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया। रिंकी सरमा के वकील पी. नायक ने कहा कि उनके मुवक्किल ने कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी गतिविधियों के तहत पीपीई किट दान के रूप में जमा की।
पिछले महीने की शुरूआत में असम के मुख्यमंत्री और सिसोदिया के बीच वाकयुद्ध छिड़ गया था, जिसमें सिसोदिया द्वारा कोविड पीपीई किट की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप के बाद मानहानि का मुकदमा दायर करने की धमकी दी गई थी। सिसोदिया ने दावा किया कि पीपीई किट के ठेके सरमा की पत्नी से जुड़ी एक कंपनी को दिए गए। सिसोदिया ने कहा था कि असम सरकार ने अन्य कंपनियों से 600 रुपये के लिए पीपीई किट की खरीद की, सरमा ने अपनी पत्नी और बेटे के व्यापारिक भागीदारों की फर्मो को 990 रुपये प्रति पीस के लिए तत्काल आपूर्ति के आदेश दिए।
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