दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (CMM) ने ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दिल्ली पुलिस के विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका रद्द कर दी गई है और न्यायिक रिमांड के लिए हमारा आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। आईपीसी और 35 एफसीआर अधिनियम की तीन नई धाराएं 201 और 120 लागू की गई हैं।
मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया ने देर शाम खुली अदालत की बैठक के बाद फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि जुबैर को शनिवार को उसकी पांच दिन की पुलिस रिमांड समाप्त होने पर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाना चाहिए।
जुबैर एक आपत्तिजनक ट्वीट से संबंधित एक मामले में आरोपी हैं, जिसे उन्होंने 2018 में एक हिंदू देवता के खिलाफ पोस्ट किया था। जज ने आदेश में कहा कि चूंकि मामला जांच के प्रारंभिक चरण में है और मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों और आरोपी के खिलाफ कथित अपराधों की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता है। तदनुसार आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की जाती है। तदनुसार आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है।
इससे पहले दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी केपीएस मल्होत्रा ने शनिवार को मीडिया से गलत सूचना साझा करने की बात स्वीकार की। उन्होंने पहले बताया था कि मोहम्मद जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जुबैर के वकील सौतिक बनर्जी ने हालांकि कहा कि अदालत द्वारा अब तक कोई आदेश नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत निंदनीय है और यह आज हमारे देश में कानून के शासन की स्थिति बयां करता है। यहां तक कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के बैठने और आदेश सुनाने से पहले ही पुलिस ने आदेश को मीडिया में लीक कर दिया है।
आरोप के बाद मल्होत्रा ने जुबैर की न्यायिक हिरासत के बारे में मीडियाकर्मियों को गलत सूचित करने की बात स्वीकार की। उन्होंने कहा कि मैंने अपने जांच अधिकारी (आईओ) से बात की, मैंने शोर के कारण गलत सुन लिया और अनजाने में संदेश प्रसारित हो गया।
फैक्ट चेकर जुबैर पर दिल्ली पुलिस ने लगाई तीन नई धाराएं, अदालत से मांगी 14 दिन की न्यायिक हिरासत
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