Corona Curfew:कोरोना मामलों के चलते जम्मू-कश्मीर में 'कोरोना कर्फ्यू' अब 17 मई तक रहेगा लागू

देश
रवि वैश्य
Updated May 10, 2021 | 07:38 IST

J&k Corona Curfew Extend: इससे पहले जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने 29 अप्रैल को कोविड-19 के बढ़ते मामलों को काबू करने के लिए 11 जिलों में कर्फ्यू लागू किया था, जिसे अगले दिन सभी 20 जिलों में लागू कर दिया गया।

JAMMU KASHMIR CORONA NEWS
कोरोना कर्फ्यू जम्मू-कश्मीर के सभी 20 जिलों में अगले सात दिनों तक लागू रहेगा  
मुख्य बातें
  • कोरोना के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए लागू कर्फ्यू को 17 मई तक बढ़ाने का फैसला
  • शादी के फंक्शन में केवल 25 लोगों को शामिल होने की अनुमति 
  • कुछ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कर्फ्यू सख्त होगा

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने रविवार को केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए लागू कर्फ्यू को 17 मई तक बढ़ाने का फैसला किया। इससे पूर्व कर्फ्यू की मियाद सोमवार सुबह समाप्त होने वाली थी। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने बताया, 'कुछ आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर्फ्यू का कड़ाई से पालन किया जाएगा।'

डीआईपीआर ने ट्वीट किया, 'कोरोना कर्फ्यू जम्मू-कश्मीर के सभी 20 जिलों में अगले सात दिनों तक लागू रहेगा यानी 17 मई सोमवार सुबह सात बजे तक।' विभाग ने बताया कि शादी समारोह में शमिल होने वाले लोगों की अधिकतम संख्या भी 50 से घटाकर 25 कर दी गई है और यह फैसला रविवार से ही प्रभावी हो गया है। 
 

जम्मू और कश्मीर में सामान्य जनजीवन प्रभावित रहा, जो कोरोनोवायरस के मामलों में रिकॉर्ड वृद्धि के कारण हुआ। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अधिकारियों ने जम्मू-कश्मीर के सभी 20 जिलों में सात दिनों के लिए 'कोरोना कर्फ्यू' बढ़ा दिया है।

पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए श्रीनगर के साथ ही घाटी के अन्य जिला मुख्यालयों और जम्मू क्षेत्र में कई स्थानों पर सड़कों पर बैरिकेड्स लगा दिए हैं।

  • कुछ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कर्फ्यू सख्त होगा।
  • शादी के फंक्शन में केवल 25 लोगों को शामिल होने की अनुमति 
  • सरकार के विभागों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को ड्यूटी रोस्टर के अनुसार कार्यालयों में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी
  • अधिकांश दुकानें और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे जबकि सार्वजनिक परिवहन भी बंद रहेगे।
  • हालांकि, आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं की अनुमति है

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