Defamation case: कांग्रेस नेता और वायनाड के सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होंगे और भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा उनकी "मोदी उपनाम टिप्पणी" को लेकर दायर एक आपराधिक मानहानि मामले में अपना बयान दर्ज करेंगे।एएन दवे की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने राहुल को 25 अक्टूबर को अदालत में दो गवाहों के बयान के बाद अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है।राहुल इससे पहले 24 जून को अदालत में पेश हुए थे।
13 अप्रैल 2019 का केस
यह मामला 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में लोकसभा चुनाव रैली में राहुल की कथित टिप्पणी से संबंधित है।रैली के दौरान, राहुल ने कथित तौर पर कहा था, "सभी चोरों के नाम पर मोदी क्यों हैं, चाहे वह नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी हों?"कांग्रेस नेता के वकील किरीट पनवाला ने कहा, “दोनों गवाहों के अदालत के समक्ष अपना बयान देने के बाद। राहुल गांधी के आगे के बयान दर्ज किए जाएंगे। गांधी को दो गवाहों के बयान पर अपना स्पष्टीकरण देने का अधिकार दिया जाएगा। शुक्रवार दोपहर तीन बजे के बाद उनके बयान दर्ज किए जाएंगे।
शिकायतकर्ता इस समय गुजरात सरकार में मंत्री
सूत्रों ने कहा कि दोनों गवाहों ने अदालत को बताया कि वे कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी की जनसभा में अपनी ड्यूटी पर थे।दो गवाह वीडियो सर्विलांस टीम के हैं और वे शिव स्वामी (अधिकारी) और अरुण कुमार (वीडियोग्राफर) हैं।उन्होंने भाषण रिकॉर्ड कर लिया है और उनके भाषण की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग वीडियो कैमरे से कंप्यूटर में कॉपी कर ली गई है। वीडियो की एक प्रति सूरत जिला अदालत को भी सौंपी गई है।मामले में याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी, जो अब राज्य के कैबिनेट मंत्री हैं, शुक्रवार दोपहर को भी अदालत में मौजूद रहेंगे।
न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हैं राहुल गांधी
शुक्रवार को उनके आगमन पर, राहुल के साथ गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ रहने की उम्मीद है, जो उनके साथ हवाई अड्डे से अदालत तक उनके साथ रहेंगे हालांकि शुक्रवार को सूरत या किसी अन्य शहर में किसी अन्य कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद नहीं है। ”एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि राहुल जी सुनवाई के लिए पेश होने के अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं और वह ऐसा करेंगे। जब भी गुजरात में उनकी कोई सुनवाई होती है, तो वह उस दिन किसी अन्य कार्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं।
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