ड्रग्स मामला: हाई कोर्ट ने खारिज की SAD नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की जमानत अर्जी 

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने ड्रग्स मामले में शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत खारिज की।

Drugs case: High Court rejects SAD leader Bikram Singh Majithia's bail application
बिक्रम सिंह मजीठिया 

चंडीगढ़ (पंजाब) : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने ड्रग्स मामले में शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

ड्रग रोधी स्पेशल टास्क फोर्स (STF) द्वारा 2018 की रिपोर्ट के आधार पर एसएडी नेता पर पंजाब पुलिस ने एसएएस नगर पुलिस स्टेशन में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।

मजीठिया ने इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस के अन्य राज्य मंत्रियों पर खुद को बचाने के लिए उन्हें फंसाने की साजिश करने का आरोप लगाया था। उन्होंने पहले पंजाब सरकार में मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने पहले पंजाब सरकार में मंत्री के रूप में कार्य किया।

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