Chinese visa scam: कार्ति चिदंबरम पर ED का शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज  

Karti Chidambaram news : सीबीआई का आरोप है कि कार्ति ने 2011 में गृह मंत्रालय में अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने वर्क परमिट दिलाने के लिए सह-आरोपी के साथ 'साजिश' रची। कार्ति के पिता एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम उस समय गृह मंत्री थे।

ED files files money laundering case against Karti Chidambaram   in Chinese visa scam
कार्ति पर रिश्वत लेने का है आरोप।  |  तस्वीर साभार: ANI

Karti Chidambaram : कांग्रेस नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। चीन वीजा मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को कार्ति के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। ईडी ने यह कार्रवाई ऐसे समय की है जब सुनने में आया है कि कार्ति जल्द ही जांच में सहयोग के लिए दिल्ली में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI)के कार्यालय में उपस्थित होने वाले हैं। मामले में सीबीआई ने पिछले दिनों कार्ति के एक करीबी को गिरफ्तार किया।

आपराधिक धाराओं में केस दर्ज
अधिकारियों ने कहा, 'प्रवर्तन निदेशालय ने मनीलॉन्ड्रिग एक्ट की आपराधिक धाराओं में केस दर्ज किया है। मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है जिसका संज्ञान लेते  हुए ईडी ने उक्त कार्रवाई की है।' कार्ति पर आरोप है कि उन्होंने चीन के 263 नागरिकों को अवैध तरीके से वीजा दिलाने के नाम पर कथित तौर 50 लाख रुपए लिए। चीन के इन नागरिकों को पंजाब में एक बिजली परियोजना में काम पूरा करना था। 

Chinese Visa Case : कार्ति चिदंबरम का करीबी गिरफ्तार,  चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने का मामला

प्राथमिकी में चिदंबरम का नाम नहीं है
सीबीआई का आरोप है कि कार्ति ने 2011 में गृह मंत्रालय में अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने वर्क परमिट दिलाने के लिए सह-आरोपी के साथ 'साजिश' रची। कार्ति के पिता एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम उस समय गृह मंत्री थे। प्राथमिकी में चिदंबरम का नाम नहीं है।  बता दें कि गत 18 मई को सीबीआई ने कार्ति के एक करीबी को गिरफ्तार किया। जांच एजेंसी ने भास्कररमण से मंगलवार को पूछताछ की इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया। इस मामले में जांच एजेंसी ने कार्ति के आवास एवं दफ्तर से जुड़े 11 ठिकानों पर छापे मारे थे। छापे की यह कार्रवाई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और अन्य जगहों पर हुई। 

Times Now Navbharat पर पढ़ें India News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।

अगली खबर