'हेट स्पीच' मामले में सुवेंदु अधिकारी को EC का नोटिस, 24 घंटे में देना होगा जवाब 

West Bengal Chunav 2021 : नोटिस में अधिकारी के भाषण के अंश का जिक्र किया गया है, ‘चुनाव होने वाला है। आप बेगम को वोट नहीं दे रहे हैं। अगर आप बेगम को वोट करेंगे तो यह मिनी पाकिस्तान बन जाएगा।

Election Commission sends Notice To BJP's Suvendu Adhikari For Alleged
'हेट स्पीच' मामले में सुवेंदु अधिकारी को EC का नोटिस, 24 घंटे में देना होगा जवाब।  |  तस्वीर साभार: ANI
मुख्य बातें
  • भाकपा माले की नेता कविता कृष्णन ने चुनाव आयोग से की है शिकायत
  • कृष्णन का आरोप है कि अधिकारी ने नंदीग्राम में 'हेट स्पीच' दिया
  • चुनाव आयोग ने मामले में जवाब देने के लिए अधिकारी को 24 घंटे का समय दिया है

नई दिल्ली : चुनाव आयोग (ईसी) ने पश्चिम बंगाल की हाई-प्रोफाइल सीट नंदीग्राम से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रत्याशी सुवेंदु अधिकारी को 'हेट स्पीच' मामले में नोटिस जारी किया है। पिछले महीने एक चुनावी सभा के दौरान अधिकारी ने कथित रूप से सांप्रदायिक लहजे में भाषण दिया था। इस 'हेट स्पीच' मामले में आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया है। आयोग ने भाजपा प्रत्याशी से कथित 'हेट स्पीच' मामले में 24 घंटे में जवाब देने के लिए कहा है।       

कविता कृष्णन ने ईसी से शिकायत की
भाकपा-(माले) की केंद्रीय समिति की सदस्य कविता कृष्णन ने चुनाव आयोग से अधिकारी की शिकायत की है। कृष्णन ने अपने शिकायत में आरोप लगाया है कि अधिकारी ने गत 29 मार्च को नंदीग्राम में एक चुनावी सभा के दौरान 'हेट स्पीच' दिया। अधिकारी पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी के खिलाफ भाजपा उम्मीदवार हैं।

शिकायत में भाषण के अंश का जिक्र
नोटिस में अधिकारी के भाषण के अंश का जिक्र किया गया है, ‘चुनाव होने वाला है। आप बेगम को वोट नहीं दे रहे हैं। अगर आप बेगम को वोट करेंगे तो यह मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। आपके क्षेत्र में दाऊद इब्राहिम आया है...हम हर चीज नोट करेंगे। सरकार क्या कर रही है? ’आयोग ने आदर्श आचार संहित के दो प्रावधानों का हवाला दिया। एक प्रावधान में कहा गया है कि दूसरे राजनीतिक दलों की आलोचना उनकी नीतियों और कार्यक्रमों, अतीत के रिकॉर्ड और काम तक सीमित होगी। दूसरों दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना असत्यापित आरोपों या मनगढ़ंत आरोपों के आधार पर करने से बचा जाएगा।

जाति या संप्रदाय के आधार पर वोट नहीं मांगा जा सकता
दूसरे प्रावधान में स्पष्ट है कि वोट हासिल करने के लिए जाति या सांप्रदाय के आधार कोई अपील नहीं की जाएगी। नोटिस में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने पाया है कि आदर्श आचार संहिता के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है।

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