आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व CM ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा, चार प्रॉपर्टी भी होगी जब्त

Om Prakash Chautala: मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर के मुताबिक ओम प्रकाश चौटाला ने 24 जुलाई 1999 से पांच मई 2005 तक हरियाणा का मुख्यमंत्री रहते हुए परिवार और अन्य के साथ साठगांठ कर आय के ज्ञात स्रोत से अधिक चल और अचल संपत्ति अर्जित की।

Former Haryana CM Om Prakash Chautala sentenced to 4 years in disproportionate assets case four properties will also be confiscated
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला।  |  तस्वीर साभार: ANI
मुख्य बातें
  • आय से अधिक संपत्ति मामले में ओम प्रकाश चौटाला को मिली 4 साल की सजा
  • राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाई ओम प्रकाश चौटाला को सजा
  • सीबीआई ने साल 2005 में चौटाला के खिलाफ दर्ज किया था मामला

Om Prakash Chautala: आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने सजा सुनाई। कोर्ट ने ओम प्रकाश चौटाला को चार साल की सजा सुनाने के साथ 50 लाख का जुर्माना भी लगाया। साथ ही चौटाला की 4 संपत्ति जब्त करने का भी आदेश दिया। सजा मिलने पर ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अभय चौटाला ने कहा कि वो फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। 

चौटाला ने बुढ़ापे और मेडिकल आधार पर कम से कम सजा देने का किया था अनुरोध

इससे पहले गुरुवार को विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने साल 1993 से 2006 के दौरान आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार दिए गए ओम प्रकाश चौटाला और सीबीआई के वकीलों की सजा पर बहस सुनी। ओम प्रकाश चौटाला ने बहस के दौरान बुढ़ापे और मेडिकल आधार पर कम से कम सजा देने का अनुरोध किया। हालांकि सीबीआई ने अधिकतम सजा देने का अनुरोध करते हुए कहा कि इससे समाज में संदेश जाएगा। 

Haryana: पूर्व CM चौटाला ने 86 साल की उम्र में पास की 10वीं की परीक्षा, अंग्रेजी में मिले 88 नंबर

सीबीआई ने साल 2005 में चौटाला के खिलाफ दर्ज किया था मामला

सीबीआई ने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला का बेदाग इतिहास नहीं है और ये दूसरा मामला है, जिसमें उन्हें दोषी करार दिया गया है। 
सीबीआई ने चौटाला के खिलाफ साल 2005 में मामला दर्ज किया था। सीबीआई  ने 26 मार्च 2010 में दाखिल आरोपपत्र में आरोप लगाया था कि चौटाला ने साल 1993 से 2006 के बीच वैध आय से अधिक संपत्ति बनाई।

हरियाणा के इस नेता ने 86 साल की उम्र में पास की थी Dasvi, तिहाड़ में काट रहे थे सजा

सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर के मुताबिक चौटाला ने 24 जुलाई 1999 से पांच मई 2005 तक हरियाणा का मुख्यमंत्री रहते हुए परिवार और अन्य के साथ साठगांठ कर आय के ज्ञात स्रोत से अधिक चल व अचल संपत्ति अर्जित की। ये संपत्ति चौटाला और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर अर्जित की गई। सीबीआई के मुताबिक ओम प्रकाश चौटाला ने आय से 6.09 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति अर्जित की, जो उनके ज्ञात आय के स्रोत से 189.11 प्रतिशत अधिक थी।
 

Times Now Navbharat पर पढ़ें India News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।

अगली खबर