कोरोना वायरस महामारी के दौरान शादी विवाह जैसे आयोजन में भी पूरी तरह से बदलाव आ गया है। भारतीय शादी विवाह जितना धूम धाम से मनाया जाता है वह पूरी दुनिया में फेमस है लेकिन जिस तरह से महामारी ने सबको अपनी चपेट में लिया है उससे इस तरह के आयोजनों का अनुभव भी बदल गया है। कोरोना वायरस ने एक तरह से हम सबकी जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है इससे हमारी डेली लाइफ रुटीन से लेकर कई तरह के अन्य कामों में भी बदलवा करने पड़े हैं।
अब तक देश में इसके मरीजों की संख्या 9 लाख के पार पहुंच गई है और तेजी से ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है जबकि 24 हजार से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। संक्रमण से फैलने वाली इस बीमारी को रोकने के लिए मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे गाइडलाइंस को सख्ती से पालन करने की सलाह दी जा रही है। इसी बीच शादी का भी सीजन आ गया है ऐसे में शादी विवाह जैसे फंक्शन में जुटने वाली भारी भीड़ से कोरोना के फैलने का खतरा भी काफी रहता है। इसी खतरे से निपटने के लिए देश के अलग-अलग राज्यों में खास तौर पर वेडिंग को लेकर अलग-अलग नियम जारी किए हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हालांकि ये आदेश जारी किया था कि शादी विवाह में 50 लोग से ज्यादा लोग जुटने ना पाए। फिर भी एहतियात तौर पर अलग-अलग राज्य अपने हिसाब से इस नियम में बदलाव कर और भी सख्ती लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोरोना का खतरा उनके राज्य में कम हो। जैसे लोगों को शादी के पूरे फंक्शन के दौरा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है। हर किसी को मास्क पहने रहना है। गेस्ट को भी हैंड सैनिटाइजर यूज करना है। फंक्शन को छोटे रुप में रखना है। खाना और पीना फंक्शन में बिल्कुल नहीं रखना है जब तक काफी जरूरी ना हो। यहां आपको बता रहे हैं अलग-अलग राज्यों के नियम-
पश्चिम बंगाल में 31 जुलाई तक पूरा लॉकडाउन किया गया है। यहां का ममता बनर्जी की सरकार ने राज्य में वेडिंग और डेथ सेरेमनी के लिए 50 लोगों के जुटने की सीमा तय कर दी है। राज्य में अब तक कोरोना के 32 हजार से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं जबकि 900 से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा 10 बजे रात से 5 बजे सुबह तक कर्फ्यू भी लागू किया गया है।
कर्नाटक में 5 जुलाई से 12 अगस्त तक पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया है। इस बीच किसी भी तरह का वेडिंग फंक्शन या ऐसा कुछ अगर है तो उसकी डेट आगे बढ़ा देने की अपील की गई है। अगर बहुत जरूरी है तो उसके आयोजन की अनुमति दे दी गई है साथ ही ये शर्त है कि आयोजन में 50 से ज्यादा लोग ना हों।
पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में खास तौर पर गृह मंत्रालय का आदेश है कि शादी विवाह जैसे समारोहों में गेस्ट की संख्या सीमित होनी चाहिए। इन राज्यों में शादी विवाह जैसे आयोजनों में गेस्ट की संख्या 50 से घटाकर 25 कर दी गई है। पंजाब सरकार ने सोमवार को पब्लिक गैदरिंग पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी है। लोकल गैदरिंग में भी लोगों की संख्या 5 तक सीमित कर दी है। सीएमओ के मुताबिक शादी विवाह में 30 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं है साथ ही रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कोई प्रोग्राम नहीं करना है।
मध्य प्रदेश में अब तक 19 हजार से भी ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। बिना सरकारी आदेश के यहां पर शादी विवाह और ऐसे ही अन्य आयोजनों की अनुमति नहीं है। इंदौर और भोपाल में सबसे ज्यादा हालात खराब हैं इसलिए इन शहरों में भी शादी विवाह को लेकर अलग-अलग नियम बनाए गए हैं। अगर आप इंदौर में शादी कर रहे हैं तो 50 लोगों का शामिल होना जरूरी है जबकि भोपाल में हैं तो ये सीमा 40 लोगों तक की है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से खयाल रखना है।
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