COVID19: केंद्र सरकार के अधिकारियों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए गए

fresh guidelines for central govt officials: सरकार ने COVID19 के प्रसार को रोकने के लिए केंद्रीय सरकार के अधिकारियों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

Government fresh guidelines for central govt officials
कार्यालय परिसर के अंदर हर समय फेस मास्क और फेस शील्ड पहनना जरुरी है (प्रतीकात्मक फोटो) 
मुख्य बातें
  • अनुभाग में एक बार में दो से अधिक अधिकारी नहीं होंगे
  • कार्यालय परिसर के अंदर हर समय फेस मास्क और फेस शील्ड पहनना जरुरी है
  • कंटेंटमेंट जोन में रहने वाले अधिकारी/कर्मचारी ऑफिस नहीं आएंगे

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों में कोरोनावायरस पॉजिटिव टेस्ट सामने आने के बाद भारत सरकार ने COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं गौरतलब है कि हाल ही में केंद्र सरकार के कुछ अधिकारियों में कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है जिसके बाद ये कदम उठाया गया है।

सरकार के परिपत्र में कहा गया है, 'COVID-19 सकारात्मक मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। विभिन्न केंद्र सरकार के मंत्रालयों / विभाग के कई अधिकारियों में COVID-19 पॉजिटिव टेस्ट आया हैं वहीं कुछ लोगों ने इस महामारी से अपनी जान गंवाई है। इसलिए प्रत्येक अधिकारी का कर्तव्य है कि वे अपनी और एक दूसरे की रक्षा करें और आगे बीमारियों को फैलने से रोकने में मदद करें।'

सरकार द्वारा जारी किए गए नए दिशानिर्देशों में शामिल हैं:

1. एक दिन में 20 से अधिक कर्मचारी / अधिकारी कार्यालय नहीं जाएंगे। रोस्टर को उसी के अनुसार फिर से तैयार किया जाएगा। शेष कर्मचारी घर से काम करना जारी रखेंगे।

2. कंटेंटमेंट जोन में रहने वाले अधिकारी / कर्मचारी कार्यालय में नहीं आएंगे और घर से काम तब तक नहीं करेंगे जब तक कि कंटेंटमेंट जोन को अधिसूचित नहीं किया जाता है।

3. केवल स्पर्शोन्मुख कर्मचारियों को अनुमति दी जाएगी। हल्के सर्दी / खांसी या बुखार वाले किसी भी व्यक्ति को घर पर रहने की आवश्यकता है।

4. अंडर सेक्रेटरी / डिप्टी सेक्रेटरी यदि कोई केबिन साझा करते हैं, तो वे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेंन करने के लिए वैकल्पिक दिन आएंगे।

5. अनुभाग में एक बार में दो से अधिक अधिकारी नहीं होंगे जहाँ तक संभव हो, हॉल में उचित वेंटिलेशन के लिए खिड़कियां खुली रखी जा सकती हैं।

6. कार्यालय परिसर के अंदर हर समय फेस मास्क और फेस शील्ड पहनना जरुरी है, खुले या सामान्य कचरे के डिब्बे में दस्ताने या मास्क फेंकने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सामान्य अनुभाग ऐसे कचरे के निपटान के लिए मानदंडों के बारे में हाउसकीपिंग को सूचित करेगा।

7. प्रयुक्त मास्क और दस्ताने केवल पीले रंग के बायोमेडिकल वेस्ट बिन में सावधानी से छोड़ दिए जाएंगे। खुले या सामान्य कचरे के डिब्बे में दस्ताने या मास्क फेंकने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

8. आमने-सामने की बैठकों / चर्चाओं / बातचीत से जितना संभव हो सके बचा जाना चाहिए। अधिकारी / कर्मचारी आपस में बातचीत के लिए इंटरकॉम / फोन / वीसी का उपयोग करेंगे।

9. वीसी अधिकारियों के कमरों से हो सकता है, बोर्ड रूम में वीसी को जहाँ तक हो सके टाला जा सकता है।

10. बार-बार छुआए गए स्थान जैसे कि बिजली के स्विच, डोर नॉब, एलेवेटर बटन, हैंड्रिल, वॉशरूम फिक्स्चर आदि को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट से हर एक घंटे में साफ किया जाएगा। अधिकारियों / कर्मचारियों को भी सलाह दी जाती है कि वे अपने व्यक्तिगत उपकरण जैसे कीबोर्ड, माउस, फोन, एसी रिमोट आदि को अक्सर इथेनॉल आधारित कीटाणुनाशक का उपयोग करके साफ करें।

अन्य दिशानिर्देशों में शामिल हैं- बैठने या चलने के दौरान 1 मीटर की दूरी बनाए रखी जाएगी, सभी अधिकारियों / कर्मचारियों से अनुरोध किया जाता है कि वो इन निर्देशों का पालन करें।

Times Now Navbharat पर पढ़ें India News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।

अगली खबर