Gurmeet Ram Rahim: रणजीत सिंह हत्याकांड में गुरमीत राम रहीम दोषी करार, पंचकूला की स्पेशल सीबीआई अदालत का फैसला

रणजीत सिंह हत्या केस में गुरमीत राम रहीम को पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट ने दोषी ठहराया है। उनके साथ चार अन्य लोग भी दोषी माने गए हैं।

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गुरमीत राम रहीम हत्या के केस में दोषी करार, पंचकूला की स्पेशल सीबीआई अदालत का फैसला 
मुख्य बातें
  • डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम, रणजीत सिंह हत्याकांड में दोषी करार
  • पंचकूला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट का फैसला, सजा का ऐलान 12 अक्टूबर को
  • राम रहीम फिलहाल जेल में बंद हैं।

रणजीत सिंह हत्या के एक केस में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम समेत पांच लोगों को पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट ने दोषी ठहराया है। सजा का ऐलान 12 अक्टूबर को किया जाएगा। 2002 में रंजीत सिंह की हत्या के लिए  इन लोगों को नामजद किया गया था है।रणजीत सिंह डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के समर्थक थे और 10 जुलाई 2002 को उनकी हत्या कर दी गई थी।

3 दिसंबर 2003 को एफआईआर दर्ज हुई थी
सीबीआई ने 3 दिसंबर 2003 को रणजीत सिंह हत्या मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। याचिका रंजीत सिंह के बेटे जगसीर सिंह ने दायर की थी।इस हफ्ते की शुरुआत में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ हत्या के मुकदमे को पंचकूला की सीबीआई अदालत से किसी अन्य सीबीआई अदालत में स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था।

बलात्कार के आरोप में सजा काट रहा है राम रहीम
पंचकूला में सीबीआई की विशेष अदालत ने गुरमीत राम रहीम सिंह और पांच अन्य सह-आरोपियों को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया है। गुरमीत राम रहीम सिंह अपनी दो महिला शिष्यों के साथ अपने "आश्रम" में बलात्कार के आरोप में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है। उन्हें अगस्त 2017 में पंचकूला में सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी ठहराया था।गुरमीत राम रहीम को बुर्ज जवाहर सिंह वाला गुरुद्वारा से गुरु ग्रंथ साहिब की एक ''बीर'' (प्रतिलिपि) की चोरी से संबंधित एक मामले में भी आरोपी बनाया गया है।

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