Gyanvapi Case: जानें ज्ञानवापी केस में कोर्ट के फैसले पर किसने क्या कहा, हिंदू पक्ष की हुई पहली जीत

देश
आलोक राव
Updated Sep 12, 2022 | 16:39 IST

Gyanvapi Masjid verdict : ज्ञानवापी मस्जित विवाद मामले में वाराणसी की जिला अदालत ने सोमवार को हिंदू पक्ष के हक में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि शृंगार गौरी की पूजा करने की मांग वाली हिंदू महिलाओं की अर्जी सुनवाई के लायक है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलीलें खारिज कर दीं। इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।

Gyanvapi Case: After Court verdict who said what, Muslim side to challenge order
ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट ने सुनाया फैसला।   |  तस्वीर साभार: ANI
मुख्य बातें
  • ज्ञानवापी मस्जिद केस में वाराणसी की जिला अदालत ने सुनाया अपना अहम फैसला
  • कोर्ट ने अपना फैसला हिंदू पक्ष के हक में दिया है, हिंदू पक्ष की अर्जी पर आगे सुनवाई होगी
  • मुस्लिम पक्ष का कहना है कि अदालत ने नमाज पर रोक नहीं लगाई है, वह इस फैसले को चुनौती देगा

Gyanvapi Masjid Case verdict : ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी की जिला अदालत ने सोमवार को अपना अहम फैसला सुनाया। जिला अदालत के जज एके विश्वेषा ने अपने आदेश में कहा कि श्रृंगार गौरी की पूजा की मांग वाली हिंदू पक्ष की अर्जी सुनवाई करने के लायक है। कोर्ट इस अर्जी पर 22 सितंबर से सुनवाई शुरू करेगा। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट-1991 और ऑर्डर 7/11 लागू नहीं होता। अदालत ने अपना फैसला हिंदू पक्ष के हक में सुनाया। कोर्ट के इस फैसले का जहां हिंदू पक्ष ने स्वागत किया है। वहीं, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जिला अदालत के इस फैसले को वह ऊपरी अदालत में चुनौती देगा। फैसले के बाद दोनों पक्षों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। 

कोर्ट ने हमारी सभी दलीलों को माना-विष्णु जैन
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि आज कोर्ट ने हमारी सभी दलीलों को मान लिया है। मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज हो गई है। इस मामले में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट-1991 लागू होने की मुस्लिम पक्ष की दलील को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हिंदू पक्ष की अर्जी सुनवाई करने लायक है। इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। मुस्लिम पक्ष की अर्जी जो आर्डर 7/11 लागू होने की दलील देती है, वह भी खारिज हो गई। 

कोर्ट ने नमाज अदा करने पर रोक नहीं लगाई-फिरंगी महली
मुस्लिम धर्मगुरु रशीद फिरंगी महली ने कहा कि कोर्ट ने बहस के लिए अगली तारीख तय की है। जाहिर है कि दोनों पक्ष अपनी-अपनी बातें रखेंगे। आज से नहीं बल्कि सैंकड़ों सालों से मस्जिद में नमाज होती आ रही है। वहां मस्जिद मौजूद है और लोग वहां नमाज अदा करते आ रहे हैं। हमें लगता है कि कोर्ट ने नमाज पर रोक लगाने जैसी कोई बात नहीं कही है। हम पूरी ताकत के साथ इस मामले को कोर्ट में लड़ेंगे। 

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दी प्रतिक्रिया
मौर्य ने कहा, 'न्यायालय ने इस मामले को सुनवाई करने योग्य माना है, इसका मैं स्वागत करता हूं। बाकी न्यायिक प्रक्रिया जैसी चलती है, वैसी चलती रहेगी। दोनों पक्षों से मैं अपील करता हूं कि वे अदालत के फैसले का स्वागत करें। दोनों पक्षों को किसी तरह का विवाद खड़ा करने से बचना चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पाया है कि यह मामला सुनवाई करने योग्य है।'

मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट में देगा चुनौती
बरेली के आला हजरत दरगाह के मौलवी शहाबुद्दीन रजवी ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी के आज के फैसले पर वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। लेकिन कोर्ट के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी और इसे आगे ले जाया जाएगा। मौलवी ने कहा कि मस्जिद को बचाने के लिए मुस्लिम पक्ष कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगा। 

सच को कोई झुठला नहीं सकता-गिरिराज सिंह
ज्ञानवापी केस में वाराणसी जिला अदालत के फैसले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। सिंह ने कहा कि वह कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अयोध्या, मथुरा और काशी हिंदुओं की आस्था के केंद्र हैं। हम संविधान को मानने वाले हैं। सच को कोई झुठला नहीं सकता। हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है।

सभी अटकलों पर विराम लग गया-भाजपा
भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि न्यायपालिका सही फैसला करती है और न्याय देती है। कोर्ट का फैसला आने के बाद अब सभी अटकलों पर विराम लग गया है। अब ऋंगार गौरी की पूजा करने की मांग वाली हिंद पक्ष की अर्जी पर सुनवाई हो सकेगी। 

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हम शांति बनाए रखने की अपील करते हैं- सोहनलाल आर्य
ज्ञानवापी मामले पर कोर्ट के फैसले पर बोले हिंदू पक्षकार सोहनलाल आर्य ने कहा कि कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। हम लोगों से निवेदन करते हैं कि वो शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अब करोड़ों भक्तों की भावना जल्द पूरी होगी। 

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