गुरुग्राम: हरियाणा सरकार ने एक अहम आदेश जारी करते हुए दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर को पूरी तरह से सील करने के आदेश दे दिए हैं। दरअसल दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने यह आदेश जारी किया है। गृह मंत्री ने इस संबंध में गृह सचिव को पत्र लिखा है। दरअसल दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और गुरुवार को तो एक ही दिन में हजार से अधिक मामले सामने आए हैं जो एक दिन में अभी तक का सबसे ज्यादा उछाल है।
मीडिया से बात करते हुए अनिल विज ने कहा, 'दिल्ली के जो मामले हैं और दिल्ली से सटे जो हमारे सात जिले हैं वो हमारी बहुत बड़ी चिंता हैं। आज भी सुबह मैंने सुबह कहा था कि दिल्ली से लगी सीमा पर बिल्कुल भी ढिलाई ना की जाए क्योंकि रोज 30-30 और 40-40 केस यहां बढ़ रहे हैं। हमारे जो भी केस हैं उनमें से 80 फीसदी उन जिलों से जो दिल्ली की सीमा से सटे हैं इसलिए हम अपने बॉर्डर को पूरी तरह से सील करने के आदेश दिए हैं।'
पहले भी कर चुकी सरकार बॉर्डर को सील
गृह सचिव को लिखे इस पत्र में कहा गया है कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या में इजाफा हुआ है। ऐसे में जिन्हें हाइकोर्ट और गृह मंत्रालय से छूट मिली है उन्हें आने जाने दिया जाया तथा उसके अलावा पूरे बॉर्डर सील कर दिए जाएं। इस आदेश के बाद एक बार फिर गुरुग्राम दिल्ली सीमा पर जाम लगने के पूरे आसार हैं। यह पहली बार नहीं है जब हरियाणा सरकार ने इस तरह का आदेश जारी किया हो, पहले भी वह दिल्ली बॉर्डर को सील कर चुकी है।
गुरुग्राम में एक ही दिन में 68 नए मामले
आपको बता दें कि हरियाणा में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गुरुग्राम में तो गुरुवार को अब तक के सर्वाधिक 68 मामले सामने आए हैं। कुल मिलाकर हरियाणा में आज 123 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना के कुल मामलों की संख्या अब 1504 हो गई है जिसमें से 881 को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है जबकि 19 लोगों की मौत हो चुकी हैं। राज्य में प्रति 10 लाख लोगों पर 4,024 टेस्ट किये जा रहे हैं।
मास्क नहीं पहनने पर 500 का जुर्माना
इससे पहले गृहमंत्री अनिल विज ने बुधवार को कहा कि राज्य में मास्क नहीं पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। उन्होंने कहा ‘जो लोग बिना मास्क पहने हुए पाए जाएंगे या सार्वजनिक स्थानों पर थूकते पाए जाएंगे उन पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।’राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के मुताबिक थाना प्रभारियों और सिविल सर्जन द्वारा अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के परिसरों में अधिकृत चिकित्सा अधिकारियों को जुर्माना लगाने का अधिकार होगा।
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