What is office Of Profit: एक और राज्य में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। मामला झारखंड का है, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लाभ का पद (Office Of Profit) मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। अगर चुनाव आयोग की अनुशंसा उनके खिलाफ गई तो सोरेन को सीएम की कुर्सी गंवानी पड़ सकती है। असल में हेमंत सोरेन के ऊपर सीएम होते हुए पत्थर खदान का पट्टा आवंटन करने का मामला चल रहा है। विपक्षी दल भाजपा का आरोप है कि खुद ही अपने नाम खदान आवंटन करना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है। जिसे देखते हुए हेमंत सोरेन की सदस्या रद्द कर देनी चाहिए।
इसी आरोप की जांच चुनाव आयोग राज्यपाल की सिफारिश पर कर रहा था। और अब आयोग ने पूरे मामले पर रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी है। ऐसे में अगर हेमंत सोरेन पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता है तो उनकी कुर्सी जा सकती है। तो आइए जानते हैं कि क्या होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट..
क्या होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट
पीआरएस रिसर्च के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 102 (1) A और 191 (1) के अनुसार कोई भी सांसद या विधायक ऐसे किसी पद पर नहीं रह सकता, जहां उसे वेतन, भत्ते, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से या फिर किसी दूसरी तरह के फायदे मिलते हों। इसी तरह भारतीय जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 9 (A) भी सांसदों और विधायकों को किसी दूसरे मद से लाभ या अन्य पद लेने पर रोक लगाती है।
इन वजहों से प्रतिनिधि हो सकते हैं अयोग्य
हेमंत सोरेन क्या कर सकते हैं..
झारखंड की राजनीति पर नजर रखने वाले एक सूत्र का कहना है कि हेमंत सोरेन अगर दोषी पाए जाते हैं, तो भी सरकार को कोई खतरा नही है। इसकी वजह यह है कि सरकार के पास बहुमत है। और उसके पास कांग्रेस का समर्थन भी है। इस समय 81 सदस्यीय राज्य विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चे के पास 30, भाजपा के पास 25, कांग्रेस के पास 16 और आजसू के पास दो सीटें हैं। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चे के पास मजबूत बहुमत हैं।
ऐसे में कोई फैसला खिलाफ आने पर पहले सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। इसके अलावा अगर उन्हें लंबे समय के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है, तो वह इस्तीफा देकर छह महीने में दोबारा चुनाव लड़कर आ सकते हैं। इसके साथ ही अगर ऐसी स्थिति आती है कि उन्हें लंबे समय के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है तो वह अपनी पत्नी कल्पना सोरेने को भी कमान सौंप सकते हैं।
किन लोगों को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में गंवानी पड़ी कुर्सी
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