Hijab Row: अब बेंगलुरु के कॉलेज ने सिख लड़की को पगड़ी हटाने को कहा, परिवार ने कही ये बात

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Updated Feb 24, 2022 | 18:10 IST

Hijab Controversy : हिजाब के मामले पर आए हाईकोर्ट के फैसले के बाद बेंगलुरु में अब एक कॉलेज ने सिख लड़की को पगड़ी हटाने को कहा है। परिवार ने कहा है कि वह इस पर कानूनी राय लेगा।

Hijab row Sikh girl told to remove turban by Bengaluru college, Karnataka
अब बेंगलुरु के कॉलेज ने सिख लड़की को पगड़ी हटाने को कहा 
मुख्य बातें
  • हिजाब के मामले पर हाईकोर्ट ने दिया है अंतरिम आदेश
  • बेंगलुरु में एक सिख लड़की को कॉलेज ने पगड़ी हटाने को कहा
  • सिख लड़की के परिवार ने जताया ऐतराज, कही कानूनी राय लेने की बात

बेंगलुरु: हिजाब विवाद पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के बाद राज्य के एक कॉलेज ने अमृतधारी सिख लड़की को पगड़ी हटाने के लिए कहा है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने हालिया अंतरिम आदेश में हिजाब विवाद से संबंधित सभी याचिकाओं पर निर्णय होने तक राज्य के सभी छात्रों के कक्षा के भीतर भगवा शॉल, स्कार्फ, हिजाब और किसी भी धार्मिक पहचान को धारण करने पर रोक लगायी है।

ऐसे हुई विवाद की शुरूआत

कॉलेज के अधिकारियों ने कहा कि 16 फरवरी को जब दोबारा शैक्षणिक संस्थान खुले तो उन्होंने छात्रों को अदालत के आदेश के बारे में सूचित किया। हालांकि, पूर्व-विश्वविद्यालय शिक्षा उप निदेशक ने इस सप्ताह के शुरुआत में कॉलेज के अपने दौरे के दौरान, हिजाब में कॉलेज आयी लड़कियों के एक समूह को अदालत के आदेश के बारे में सूचित किया और उनसे इसका पालन करने के लिए कहा। इन लड़कियों ने मांग की कि सिख समुदाय समेत किसी भी धर्म की लड़की को धार्मिक चिह्न धारण करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

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परिवार बोला- लेंगे कानूनी राय

इसके बाद कॉलेज ने सिख लड़की के पिता से संपर्क किया और उन्हें अदालत के आदेश और उसका पालन करने की आवश्यकता के बारे में बताया। सूत्रों के अनुसार, लड़की के परिवार का कहना है कि उनकी बेटी पगड़ी नहीं हटायेगी और वे कानूनी राय ले रहे हैं, क्योंकि उच्च न्यायालय और सरकार के आदेश में सिख पगड़ी का उल्लेख नहीं है।

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